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Bihar Cabinet Meeting: युवा व महिला उद्यमियों को सरकार देगी 10 लाख रुपये, 400 करोड़ मंजूर

बिहार सरकार का जोर स्वरोजार को बढ़ावा देने पर है। आज राज्य मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना को स्वीकृति दी। दोनो योजनाओं के लिए 200-200 करोड़ रुपये भी जारी किए।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Mon, 19 Apr 2021 09:32 PM (IST)Updated: Mon, 19 Apr 2021 10:48 PM (IST)
Bihar Cabinet Meeting: युवा व महिला उद्यमियों को सरकार देगी 10 लाख रुपये,  400 करोड़ मंजूर
बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तस्‍वीर ।

पटना , राज्य ब्यूरो। रोजगार की बढ़ती जरूरतों के बीच सरकार का जोर स्वरोजगार को बढ़ावा देने में है। सरकार चाहती है राज्य के अधिक से अधिक युवा और महिलाएं उद्यमी बने। ताकि अपने साथ दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा सकें। इसी मकसद को पूरा करने के लिए आज राज्य मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना  को स्वीकृति दी।इन दो योजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दी गयी। इसके साथ ही दोनों योजनाओं के लिए 200-200 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। आज की बैठक में कुल नौ प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

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महिला व युवाओं को सरकार देगी 10-10 लाख तक

युवा एवं महिला उद्यमियों को पांच लाख तक का अनुदान, पांच लाख बिना ब्याज का कर्ज

मंत्रिमंडल सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को अपना नया उद्यम शुरू करने के लिए कुल 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। जिसमें योजना की कुल लागत का 50 फीसदी या अधिकतम पांच लाख रुपए तक अनुदान होगा, जबकि पांच लाख रुपए बिना ब्याज के दिए जाएंगे। बिना ब्याज दिए गए कर्ज को लाभार्थियों को 84 किस्तों में सरकार को वापस करना होगा। बता दें कि सात निश्चय-2 के तहत सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है। महिलाओं की तरह युवाओं को भी समान रूप से यही सुविधा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री अनुसचित जाति एवं जनजाति ,पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा उद्यमी योजना में संशोधन

सूत्रों के अनुसार आज की बैठक में  मुख्यमंत्री अनुसचित जाति एवं जनजाति योजना,पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा उद्यमी योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दिया। संशोधन में एक तरफ  जहां लाभुक को तीन के जगह दो किश्तों में ऋण देने की व्यवस्था बनाई गई है वहीं इच्छुक उद्यमियों की अधिकतम आयु 52 साल से कम करके 50 साल कर दिया गया है।


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