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बिहार कैबिनेट ने किए 19 बड़े फैसले, स्वास्थ्य विभाग में 2141 पदों का सृजन

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। इसकी पूरी जानकारी के लिए जरूर पढ़ें यह खबर।

By Amit AlokEdited By: Published: Tue, 15 Jan 2019 10:02 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 10:23 PM (IST)
बिहार कैबिनेट ने किए 19 बड़े फैसले, स्वास्थ्य विभाग में 2141 पदों का सृजन
बिहार कैबिनेट ने किए 19 बड़े फैसले, स्वास्थ्य विभाग में 2141 पदों का सृजन

पटना [राज्य ब्यूरो]। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य महकमे में अलग-अलग कोटि के 2141 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के नौ समेत कुल 19 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

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सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए 1816 पद

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज -3 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर, और फेज-4 में पीएमसीएच, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, एवं अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया में स्थापित किए जा रहे सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कोटि के कुल 1816 पद स्वीकृत किए गए हैं। शिवहर के पुराने अस्पताल को मातृ एवं शिशु अस्पताल के रूप में विकसित करते हुए इसके संचालन के लिए 31 पद सृजित किए गए हैं।

चिकित्सा निदेशालय बनेगा, 111 पद स्वीकृत

इसके साथ ही राज्य के आठ कार्यरत और नौ प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में एमसीआइ के मापदंडों के अनुरूप ईएनटी विभाग के लिए 34 नए पदों के सृजन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में कुछ समय में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की संख्या 17 हो जाएगी जो वर्तमान में आठ है। इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के संचालन के लिए अभी कोई चिकित्सा निदेशालय नहीं है। मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में चिकित्सा निदेशालय के गठन और इसके संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 111 पद सृजित करने की अनुमति दी है।

आयुष्मान भारत योजना के लिए 149 पद मंजूर

मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के प्रदेश स्तर पर संचालन के लिए मुख्य कार्यपालक, अपर मुख्य कार्यपालक, एक प्रशासी, तीन वित्त नियंत्रक और स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 29 पदों के साथ ही जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिला में तीन-तीन कुल 149 पदों के सृजन की मंजूरी दी है। इनमें संविदा और नियमित दोनों स्तर के पद हैं। इन पदों को वेतन देने पर सरकार प्रतिवर्ष 7.51 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 

राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए राशि

राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के बाद समस्तीपुर में बनने वाले राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 591 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

छह अनुमंडलीय अस्पतालों के बनेंगे भवन

मंत्रिमंडल ने अनुमंडल स्तर के छह अस्पताल रक्सौल, सिकहरना, ढाका, बिरौल, गोगरी, वीरपुर और त्रिवेणीगंज में प्रथम चरण में 50 बेड वाले भवनों के निर्माण के लिए 105 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के ही एक अन्य प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बेगूसराय के मोहनपुर के स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. विनय कुमार शर्मा को पांच वर्ष से अधिक समय से सेवा से नदारद रहने के बाद बर्खास्त करने की मंजूरी भी दी है।
दो और प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए गए
राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने दो नए प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। ये नए प्रखंड बक्सर जिले में आने वाले इटाढ़ी और डुमरांव हैं। कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अनियमित मानसून की वजह से 24 जिलों के 275 प्रखंडों को पूर्व में सूखाग्रस्त घोषित किया था। अब कृषि विभाग से मिले प्रस्ताव के बाद दो नए प्रखंडों को सूखा ग्रस्त घोषित किया है। जिसके बाद इनकी संख्या 277 हो गई है।
शिक्षा विभाग में भवन निर्माण विभाग नहीं करेगा क्रियान्वयन व मॉनिटरिंग
प्रधान सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की भवन निर्माण से संबंधित योजना की मॉनिटङ्क्षरग, क्रियान्वयन और रखरखाव अब भवन निर्माण विभाग नहीं करेगा। इन दोनों महकमों के खुद के निगम हैं। संबंधित विभाग के निगम की इस कार्य को करेंगे। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटित
मंत्रिमंडल ने बक्सर के डुमरांव में पशुपालन विभाग की 25 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इस जमीन पर भविष्य में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी।
विवि सेवा आयोग की नियमावली मंजूर
कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति सेवा शर्त) नियमावली 2019 के प्रारूप को मंजूरी दी है। नई नियमावली में अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन और छुट्टियों की स्वीकृति संबंधी मामलों को शामिल किया गया है।
विभागीय कार्यवाही के दौरान तो नहीं मिलेगी ग्रैच्यूटी
मंत्रिमंडल ने बिहार पेंशन नियमावली में नए नियम जोड़े हैं। जिसके बाद यदि किसी कर्मचारी पर सेवानिवृति के वक्त कोई मामला या विभागीय कार्रवाई लंबित है तो सेवांत भुगतान में उन्हें गैच्यूटी का लाभ नहीं मिलेगा। कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही यह लाभ देय होगा।
आेवर टाइम मानदेय में की गई बढ़ोतरी
राज्य मंत्रिमंडल ने बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में ओवर टाइम करने वाले परीक्षकों आयोग कार्यालय के कर्मियों के ओवर टाइम मानदेय में वृद्धि कर दी है। वरीय पदाधिकारी को अब ओवर टाइम के लिए 1000 के बदले 1400, प्रशाखा पदाधिकारी को 700 की जगह 980 रुपये, चालक वर्ग को 500 की जगह 700 और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को 300 की जगह 420 रुपये मिलेंगे।
परिवहन निगम कर्मियों के सेवांत लाभ को 127 करोड़
मंत्रिमंडल ने कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन निगम के सेवानिवृत या मृत कर्मचारी के सेवांत लाभ भुगतान के लिए 127 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। साथ ही विभागीय सॉफ्टवेयर का रखरखाव करने वाली कंपनी टीसीएस के वार्षिक रखरखाव एवं नवीकरण के लिए मंत्रिमंडल ने 2.4 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
जमालपुर व औरंगाबाद जलापूर्ति योजना के लिए 191 करोड़
मंत्रिमंडल ने अमृत योजना के तहत जमालपुर और औरंगाबाद जलापूर्ति योजना के लिए 191 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। जबकि शेखपुरा जिले के पानापुर पंचायत के बाउघाट गांव में थाना और इसके संचालन के लिए 31 नए पद सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।


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