Bihar Board Intermediate Exam: परीक्षार्थियों को बड़ी राहत, अब जूता-मोजा पहनकर दे सकेंगे परीक्षा
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर परीक्षा सोमवार से है। परीक्षा समिति ने भीषण शीतलहर को ध्यान में रखकर परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहनकर परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी है। इंटर की परीक्षा एक से 13 फरवरी तक आयोजित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर परीक्षा सोमवार से है। परीक्षा समिति ने भीषण शीतलहर को ध्यान में रखकर परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहनकर परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार अपवाद स्वरूप यह निर्णय छात्र हित में लिया गया है। परीक्षार्थी जूता-मोजा पहनकर केंद्रों पर परीक्षा दे सकते हैं। इंटर की परीक्षा एक से 13 फरवरी तक आयोजित की जाएगी।
परीक्षा कंट्रोल रूम शुरू
परीक्षा समिति ने परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। शनिवार से परीक्षा कंट्रोल रूम ने काम करना शुरू कर दिया है। इस वर्ष परीक्षा के लिए राज्य में 1473 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 13 लाख, 50 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं पटना जिले में 85 हजार विद्यार्थी परीक्षा देंगे।
बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है। इस दायरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल तैनात रहेगा। दंडाधिकारी की तैनाती परीक्षा शुरू होने के पहले से लेकर अंत तक रहेगी। वे सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्रों पर शांति कायम रहे। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर कदाचार होने पर केंद्राधीक्षक जिम्मेदार होंगे। कदाचारमुक्त परीक्षा करने के लिए बोर्ड ने हरसंभव प्रयास किया है।
सीसीटीवी से इंटर व मैट्रिक के परीक्षा केंद्रों की निगरानी
सरकार ने इंटर और मैट्रिक की परीक्षा का स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त संचालन सुनिश्चित करने का आदेश सभी जिलाधिकारी, वरीय आरक्षी अधीक्षक और आरक्षी अधीक्षक को दिया है। सोमवार से राज्य में शुरू होने वाली इंटर परीक्षा के सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। प्रत्येक पाली में परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। परीक्षा अवधि में केंद्रों के आसपास धारा-144 प्रभावी ढंग से लागू रहेगा। यही व्यवस्था 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक परीक्षा में भी लागू होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की ओर से संयुक्त रूप से यह आदेश शनिवार को सभी जिलों को जारी किया गया है।