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बिहार में 94000 शिक्षकों की नियुक्ति को ले बड़ी खबर: हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है रोक, करें अप्लाई

पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं लगाई है। बिहार में 94000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। जानिए पूरी खबर...

By Kajal KumariEdited By: Published: Fri, 03 Jul 2020 09:29 AM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2020 10:07 PM (IST)
बिहार में 94000 शिक्षकों की नियुक्ति को ले बड़ी खबर: हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है रोक, करें अप्लाई
बिहार में 94000 शिक्षकों की नियुक्ति को ले बड़ी खबर: हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है रोक, करें अप्लाई

पटना, जेएनएन। बिहार के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 94 हजार पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूर्व की तरह संचालित की जाएगी। यह जानकारी गुरुवार को प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने दी। 

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उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटने पर रोक लगाई है। आवेदन सहित सभी प्रक्रिया पूर्व की तरह सभी नियोजन इकाई संचालित करती रहेंगी। कोर्ट ने विभाग को जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। लेकिन, मंगलवार तक काउंटर एफिडेविट दाखिल हो जायेगा। सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ को आवेदन स्वीकार करने के लिए पत्र जारी किया गया है। 

चार सितंबर को अगली सुनवाई 

बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव को लेकर नीरज कुमार सहित 71  अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख चार सितंबर तय की है। सीटीईटी पास अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं लेने के फैसले को चुनौती दी है। शिक्षा विभाग


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