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बाप रे... एक ही राशन कार्ड पर 68 नाम, हिंदू भी और मुस्लिम भी; बिहार के वैशाली का अजीब मामला

बिहार के वैशाली जिले में एक ही राशन कार्ड में 68 लोगों के नाम जुड़े होने पर अधिकारी चौंक गए। अधिकारियों की हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्‍होंने देखा कि इस राशन कार्ड पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोगों के नाम शामिल हैं।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sun, 21 Mar 2021 10:23 AM (IST)Updated: Mon, 22 Mar 2021 12:51 PM (IST)
बाप रे... एक ही राशन कार्ड पर 68 नाम, हिंदू भी और मुस्लिम भी; बिहार के वैशाली का अजीब मामला
बिहार में राशन कार्ड में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया। प्रतीकात्‍मक तस्वीर

पटना/वैशाली/महुआ, जागरण टीम। Big Fraud in One Nation One Ration Card Scheme: गरीब परिवारों को राशन देने के लिए सरकार की वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना में गड़बड़ी का एक अनोखा मामला बिहार (Bihar) के वैशाली (Vaishali) जिले से सामने आया है। यहां एक ही राशन कार्ड में 68 लोगों के नाम जुड़े होने पर अधिकारी चौंक गए। अधिकारियों की हैरानी तब और बढ़ गई, जब उन्‍होंने देखा कि इस राशन कार्ड पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोगों के नाम शामिल हैं। अधिकारियों के सामने यह मामला आया तो जांच के बाद निकले नतीजे ने जन वितरण प्रणाली दुकानदार का यह फर्जीवाड़ा उजागर कर दिया।

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एसडीओ ने दिया डीलर पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना में 68 व्यक्तियों के नाम पर राशन उठाने के मामले के खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। महुआ के अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित जन वितरण दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश चेहराकलां के बीडीओ को दिया है। इस संबंध में महुआ के अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि चेहराकलां के जन वितरण दुकानदार संजय कुमार ने एक ही राशन कार्ड पर हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदाय के 68 लोगों का नाम दर्ज कर गलत तरीके से अनाज का उठाव किया है।

अनाज नहीं लौटाने पर होगी दूसरी प्राथमिकी

फर्जी राशन कार्ड के आधार पर आरोपित डीलर ने 38 क्विंटल 19 किलो राशन का उठाव जन वितरण के माध्यम से कर लिया था। मढ़ौरा के एसडीओ के स्तर पर मामले के खुलासे के बाद संबंधित दुकान की अनुज्ञप्ति को जहां रद कर दिया गया है, वहीं चेहराकलां के बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि संबंधित जन वितरण दुकानदार संजय कुमार पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ उठाव किए गए राशन की रिकवरी की जाए। रिकवरी नहीं करने पर अलग से प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।


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