बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला: 12 घंटे मजदूर करेंगे काम, मिलेगा ओवरटाइम
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने श्रम कानून में बदलाव करते हुए मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। जो मजदूर आठ से 12 घ्ंटे काम करेंगे उन्हें ओवरटाइम का भुगतान किया जाएगा।
पटना, जेएनएन। बिहार की नीतीश सरकार ने श्रमिक कानून में बड़ा संशोधन करते हुए फैसला लिया है कि प्रदेश में अब श्रमिक आठ घंटे के बजाय बारह घंटे तक काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें उसका भुगतान किया जाएगा। राज्य के श्रम मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि श्रम कानून में बदलाव किया गया है जिसके तहत श्रमिकों के अधिक समय तक काम करने पर श्रमिकों को कम्पनियां अतिरिक्त मेहनताना भी देंगी।
श्रम कानून में इस बदलाव को जहां निवेशकों के लिए फायदे की बात कही जा रही है वहीं श्रमिकों को भी इसका आर्थिक लाभ मिलेगा। श्रम मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि इस बदलाव को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और इसकार प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेज दिया गया है।
दरअसल देश के कुछ राज्यों ने श्रम कानून में बदलाव करते हुए कई फ़ैसले लिए हैं, जिसकी वजह से बिहार सरकार पर भी दबाव था कि वो भी अपने श्रम कानून में बदलाव करे। उन्होंने कहा कि यह सुविधा फिलहाल तीन महीने के लिए ही है। कोरोना के कारण लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है की प्रदेश में बड़ा निवेश आए और निवेशकों का रुख बिहार की ओर हो. जानकारों की राय में श्रम क़ानून के बदलाव से बिहार में निवेशकों का रुख हो सकता है। इस कानून से मजदूरों को लाभ मिलेगा। उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचेगी। साथ ही राज्य में उद्योगों को भी बल मिलेगा।
बिहार में जो श्रम क़ानून में बदलाव हुआ उसके मुताबिक कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 5 और 62 (२) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज सरकार में निबंधित सभी कारखानाओं के लिए राजपत्र में प्रकाशित होने की तीन माह के लिए धारा 65 की उप धारा 3 की कंडिका एक एवं तीन में प्रावधानों में निम्न छूट दिया जाना है।