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बीएड कोर्स में नामांकन के लिए कॉलेज कल तक लेंगे आवेदन

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग एसोसिएशन की अपील पर सोमवार को निजी कॉलेजों को राहत दी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Jul 2019 09:25 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jul 2019 09:25 PM (IST)
बीएड कोर्स में नामांकन के लिए कॉलेज कल तक लेंगे आवेदन
बीएड कोर्स में नामांकन के लिए कॉलेज कल तक लेंगे आवेदन

पटना : सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग एसोसिएशन की अपील पर सोमवार को बीएड में नामांकन से वंचित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। बीएडसीईटी में क्वालीफाई अभ्यर्थी जिस कॉलेज में नामांकन चाहते हैं, उसमें तीन जुलाई को दोपहर तक आवेदन कर सकते हैं। बीएड कॉलेजों को रिक्त सीटों और अभ्यर्थियों के नाम की सूची हर हाल में कार्यालय अवधि में तीन जुलाई को बीएडसीईटी की नोडल एजेंसी नालंदा खुला विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा देनी है। इसके बाद कॉलेजों द्वारा उपलब्ध सूची पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं, एनओयू को कॉलेजों द्वारा भेजी गई सूची की जांच कर उन्हें नामांकन के लिए चार जुलाई को अनुशंसा पत्र उपलब्ध करा देना है। पांच जुलाई के बाद किसी भी स्थिति में नामांकन नहीं होगा।

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अनुशंसा पत्र प्राप्त अभ्यर्थी नहीं करेंगे आवेदन :

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि कॉलेजों में वैसे ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो पूर्व की किसी काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। जिन्हें पहले ही नामांकन के लिए कॉलेज आवंटित किया जा चुका है, वे आवेदन नहीं कर सकते हैं। बीएडसीईटी के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. एसपी सिन्हा ने बताया कि पांच राउंड की काउंसिलिंग में 32,400 अभ्यर्थियों को नामांकन के लिए अनुशंसा पत्र जारी किया जा चुका है। राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में 37 हजार सीटें उपलब्ध हैं। नामांकन के लिए लगभग 4600 सीटें उपलब्ध हैं।

: कॉलेजों में नहीं होगा ट्रांसफर :

प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग एसोसिएशन के वकील ने अदालत से काउंसिलिंग के बाद नामांकन नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर की गुहार लगाई। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिन छात्रों को कॉलेज आवंटित किए जा चुके हैं और उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं लिया है, वे आवंटित कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। आवंटित कॉलेज में ही उनका नामांकन संभव है। चार व पांच जुलाई को वैसे अभ्यर्थी नामांकन ले सकते हैं।

सूची में देनी होगी चार अहम जानकारी :

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में चार अहम जानकारी कॉलेजों को देनी होगी। इनके अभाव में सूची पर सुनवाई नहीं की जाएगी। सूची में सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, रौल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर तथा बीएडसीईटी में प्राप्त अंक शामिल करना अनिवार्य है। कॉलेज एनओयू को सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। राज्य नोडल पदाधिकारी ने बताया कि ई-मेल से भी सूची स्वीकार की जाएगी। कॉलेज सूची की कॉपी एनओयू मुख्यालय में भी जमा करा सकते हैं। सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों के विवरण की जांच के बाद अनुशंसा की जाएगी।

: सात हजार नहीं कर सकेंगे आवेदन :

राज्य नोडल पदाधिकारी ने बताया कि बीएडसीईटी में क्वालीफाई 60 हजार से अधिक अभ्यर्थियों में सात हजार निर्धारित तिथि तक स्नातक नहीं कर सके थे। मगध विश्वविद्यालय और बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के सात हजार से अधिक छात्र हैं। इनका स्नातक तृतीय वर्ष का रिजल्ट 20 फरवरी के बाद जारी किया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। फैसले के अनुसार कोई भी कॉलेज तीन जुलाई तक नामांकन नहीं ले सकता है। एनओयू से अनुशंसित सूची के आधार पर ही चार और पांच जुलाई को नामांकन होगा।

- डॉ. एसपी सिन्हा, राज्य नोडल पदाधिकारी, बीएडसीईटी


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