आधार कार्ड नहीं तो कट जाएगा गेहूं-चावल का आवंटन, नए साल से लागू होगी व्यवस्था Patna News
नए साल में राशनकार्ड धारक की पहचान अंगूठे से होगी। सस्ते दर पर चावल-गेहूं की आपूर्ति आधार कार्ड आधारित ही होगी।
पटना, जेएनएन। अब राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। नए साल में राशनकार्ड धारक की पहचान अंगूठे से होगी। सस्ते दर पर चावल-गेहूं की आपूर्ति आधार कार्ड आधारित होगी। पटना जिले में दिसंबर तक जनवितरण दुकानदारों को सरकार ने बायोमीट्रिक सह पीओएस मशीन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
आधार कार्ड ले जाना होगा जरूरी
नई व्यवस्था में कार्डधारक को जन वितरण दुकान पर जाने के बाद ही अनाज मिलेगा। परिवार के अन्य सदस्यों का आधार राशनकार्ड से लिंक होने पर राशन आपूर्ति में कोई बाधा नहीं होगी। सरकार ने परिवार के महिला प्रधान के नाम राशन कार्ड बनाया है। अब तक परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी दर पर चावल-गेहूं जन वितरण दुकान से लेते थे। अब बिना आधार लिंक वाले सदस्य अनाज नहीं ले सकेंगे।
अबतक 84 फीसद आधार हुए लिंक
पटना जिले में अब तक 84 फीसद आधार नंबर को राशनकार्ड से लिंक किया जा सका है। शेष 16 फीसद लोगों का आधार अब राशन दुकान पर ही जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार के कई जिले में आधार कार्ड आधारित आपूर्ति व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पटना प्रमंडल में नालंदा, भोजपुर और रोहतास में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जन वितरण दुकानों पर मशीनें स्थापित की जा रही हैं। पटना जिले में 31 दिसंबर तक नई व्यवस्था प्रभावी करने का लक्ष्य है।
तीन माह की मोहलत
आधार नंबर आधारित अनाज की आपूर्ति में तीन माह की मोहलत दी जाएगी ताकि कोई भी कार्डधारक का आधार नहीं बना है उसे अनाज मिलता रहेगा। तीन माह में यदि आधार से कार्ड को नहीं जोड़ा गया तो अनाज का आवंटन स्वत: बंद हो जाएगा। बीपीएल और अंत्योदय के लाभुकों को परिवार के प्रति सदस्य तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल देना है। गेहूं दो रुपये और चावल तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आपूर्ति की जा रही है। यदि किसी भी सदस्य का आधार नंबर नहीं होगा तो उसका अनाज कट जाएगा। प्रति माह खपत के आधार पर अनाज की आपूर्ति होगी।