बिहार में आधार कार्ड ने रुकवा दी शादी, प्रशासन ने पहुंचकर कहा-अभी नहीं हो सकता यह विवाह
बेगूसराय के बलिया प्रखंड में हो रही एक शादी पर प्रशासन की टीम पहुंचकर रोक लगा दी। लड़की की शादी समस्तीपुर जिले के युवक से होने वाली थी। लेकिन बरात आने से पहले प्रशासन की टीम पहुंच गई।
बलिया (बेगूसराय), संवाद सूत्र। जिले के बलिया थाना क्षेत्र में आधार कार्ड (Adhar Card) ने ऐसी गवाही दे दी कि बाल विवाह (Child Marriage) होने से रुक गया। घटना थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव की है। शादी समस्तीपुर जिले में होने वाली थी। यहां बाल विवाह होने की सूचना पर प्रशासन ने पहुंचकर इस पर रोक लगा दी। हिदायत दी कि अभी शादी नहीं हो सकती। शादी पर रोक चार महीने तक के लिए लगाई गई है। मामले की चर्चा हर ओर हो रही है।
चाइल्ड हेल्पलाइन से मिली थी बाल-विवाह की सूचना
बताया गया कि जिला चाइल्ड हेल्पलाइन से बलिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना मिली थी कि प्रखंड क्षेत्र की बरियारपुर पंचायत के वार्ड संख्या दो महादलित टोला में गुरुवार को एक शादी होनी है। लड़की की उम्र अभी विवाह योग्य नहीं हु है। इसे रोकने का निर्देश बाल संरक्षण विभाग की ओर से बीडीओ को दिया गया था। सूचना मिलते ही गुरुवार की सुबह बीडीओ, बलिया थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के साथ गांव पहुंचे। जांच-पड़ताल के बाद पाया गया कि लड़की अभी नाबालिग है। इसके बाद हिदायत दी कि यदि शादी कराई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वजनों से शपथ पत्र लिया गया।
लड़की के पिता ने दिया चार माह तक शादी नहीं करने का शपथ पत्र
बीडीओ विकास कुमार ने कहा कि शपथ पत्र देने के बाद भी अगर बाल विवाह कराया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीडीओ ने बताया कि बरियारपुर निवासी लड़की की शादी समस्तीपुर जिले में होनी थी। आधार कार्ड के अनुसार लड़की की 18 वर्ष की आयु पूरी करने में अभी चार महीना शेष था। इसलिए शादी चार माह तक नहीं हो सकती है। शपथ पत्र पुत्री के पिता ने दिया। इसके बाद चार महीने तक के लिए शादी रोक दी गई। यह प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर शादी रुकने से वधु पक्ष में मायूसी देखी गई।