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सुनहरा मौका: बालिग हो गए हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर...

आप बालिग हैं तो यह जरूरी खबर है। घर बैठे अथवा बीएलओ से संपर्क कर मतदाता बन सकते हैं। आप कैसे मतदाता बनेंगे इसे जानने के लिए पढ़ें यह खबर।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Thu, 28 Feb 2019 08:28 PM (IST)Updated: Thu, 28 Feb 2019 08:30 PM (IST)
सुनहरा मौका: बालिग हो गए हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर...
सुनहरा मौका: बालिग हो गए हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर...

पटना [जेएनएन]। आप बालिग हैं तो यह जरूरी खबर है। बालिगों के लिए यह सुनहरा मौका है। अपने अधिकार के लिए इसका लाभ उठाएं। जी हां, लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने वोटर बनने का अवसर दिया है। इसके लिए अपने बीएलओ को उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करें और निर्धारित फॉर्म-6 को भरें। कागजी खानापूर्ति के बाद वोटर बन जाएंगे और आनेवाले चुनाव में मताधिकार का प्रयोग भी कर सकेंगे। 

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दरअसल दो और तीन मार्च को मतदान केंद्रों पर लगने वाला कैंप रद्द कर दिया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर दीवार पर लिखवा दिया गया है। आप मोबाइल नंबर लेकर बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म-6 भरकर दें। आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। 

यहां करें फॉर्म जमा

आप विधानसभा स्तर पर तैनात किए गए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) के कार्यालय में फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। चाहें तो घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वा सकते हैं। इस वेबसाइट www. nvps.in पर ऑनलाइन आवेदन दें। नाम जोडऩे से लेकर किसी प्रकार की त्रुटि दूर कर सकते हैं। दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म-6 डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करना होगा। 

कहते हैं पटना डीएम

पटना डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वाएं। विलंब न करें। नाम जोडऩे की प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन जमा करें। बीएलओ या ईआरओ के यहां फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकते हैं।

जरूरी बातें

नाम जोड़वाने के लिए दें फॉर्म-6 

नाम जोड़वाने के लिए आपको फॉर्म-6 भरना होगा। आपकी उम्र एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 

आवश्यक दस्तावेज 

हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज की तस्वीर। निवास प्रमाणपत्र की छायाप्रति, 18 से 21 वर्ष की उम्र रहने पर आयु का प्रमाण पत्र देना है।

पता (एड्रेस) बदलना हो तो  

यदि अपने विधानसभा क्षेत्र में ही एड्रेस बदलना हो तो फॉर्म-8ए भर सकते हैं। यदि एड्रेस दूसरे विधानसभा क्षेत्र में बदलवाना है तो आप फॉर्म-6 भरें। 

त्रुटि संशोधन के लिए ये करें 

मतदाता सूची में किसी प्रकार के संशोधन के लिए आप फॉर्म-8 भर सकते हैं। 

नाम कटवाने के लिए

फॉर्म-7 भरकर नाम कटवाएं। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने, आवास बदलने की स्थिति में नाम कटवा सकते हैं।


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