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कंटेनमेंट जोन की सूची में शामिल हुए 32 इलाके, बिना मास्क पहने सामान बेचने पर बंद होगी दुकान

पटना जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ गई है। जोन की नई सूची में 32 इलाके शामिल हैं। इसके साथ ही मास्क दुकानदारों को मास्क पहनकर ही सामान बेचने की अनुमति होगी।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Wed, 10 Jun 2020 11:35 AM (IST)Updated: Wed, 10 Jun 2020 11:35 AM (IST)
कंटेनमेंट जोन की सूची में शामिल हुए 32 इलाके, बिना मास्क पहने सामान बेचने पर बंद होगी दुकान
कंटेनमेंट जोन की सूची में शामिल हुए 32 इलाके, बिना मास्क पहने सामान बेचने पर बंद होगी दुकान

पटना, जेएनएन। कोरोना  पॉजिटिव की बढ़ रही संख्या के बीच पटना जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ गई है। जोन की नई सूची में 32 इलाके शामिल हैं। कोरोना काल में कंटेनमेंट जोन की यह अब तक की सबसे लंबी सूची है। जिले में अब तक 49 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। इनमें 17 को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में हुई कोरोना से संबधित कोषांगों की बैठक के बाद यह जानकारी दी गई। बताया गया कि कंटेनमेंट जोन के 32,875 घरों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण करा लिया गया है। इस क्रम में एक लाख 42 हजार 639 लोगों का सर्वे किया गया।

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पांच नए आइसोलेशन सेंटर बनाए गए

कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखरेख के लिए पटना में पांच नए आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान शास्त्रीनगर में 244 बेड, बाढ़ डायट प्रशिक्षण केंद्र में 400, ईएसआइ बिहटा में 300, विक्रम डायट प्रशिक्षण केंद्र में 200 और मसौढ़ी डायट प्रशिक्षण केंद्र में 200 बेड का सेंटर बनाया गया है।

होम क्वारंटाइन व्यक्तियों के घरों का भी सर्वेक्षण

जिले में 10,233 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन कराया गया है। इन लोगों के सर्वेक्षण के क्रम में दो में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। इनमें से एक पॉजिटिव पाया गया।

बिना मास्क पहने सामान बेचा तो बंद कराई जाएंगी दुकानें

जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान नगर निगम के सभी कार्यपालक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी दुकानदार या वेंडर बिना मास्क नहीं रहे। हर हाल में ठेला लगाने वाले, फुटपाथों पर बिक्री करने वाले या दुकान चलाने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए दबाव बनाना होगा। ऐसा नहीं करने पर दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गया है।


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