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बिहार कैबिनेट का फैसला: नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 26 अरब जारी

मंगलवार को नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्‍न हुई। बैठक में नियोजित शिक्षकों के बकाये वेतन भुगतान के लिए 26 अरब रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Tue, 23 Jan 2018 07:08 PM (IST)Updated: Wed, 24 Jan 2018 11:01 PM (IST)
बिहार कैबिनेट का फैसला: नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 26 अरब जारी

पटना [राज्य ब्यूरो]। नियोजित शिक्षकों के बकाये वेतन भुगतान के लिए 26 अरब रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वशिक्षा अभियान मद में केंद्र से दूसरी किस्त प्राप्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश जारी करने की मंजूरी दे दी।  साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन भुगतान और सेवांत लाभ का भुगतान करने के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। इस मद में मंत्रिमंडल ने 769.82 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी गई।

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मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की मार्गदर्शिका में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधन के बाद सरकार निगम को वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष सौ करोड़ देगी। इस राशि से निगम से चार लाख तक की वार्षिक आय वालों को अल्पसंख्यक निगम से वित्तीय सहायता की जा सकेगी।

बैठक के बाद कैबिनेट के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने बताया कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत नियोजित 2.55 लाख शिक्षकों को जुलाई तक का वेतन दिया गया है। राज्य सरकार से अगस्त 2017 से मार्च 2018 तक के वेतन भुगतान व अन्य कार्यों के लिए 26 अरब रुपये जारी किए हैं।

शिक्षा विभाग के एक ही अन्य प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने जेपी विवि और तिलकामांझी विवि भागलपुर को छोड़ शेष विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के 286.97 करोड़ तथा सेवांत लाभ भुगतान के लिए 482.84 करोड़ रुपये कुल 769.82 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत कर दी है।

मंत्रिमंडल ने आर्यभट्ट ज्ञान विवि के परिसर में सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज की स्थापना एवं इसके संचालन के लिए निदेशक और समन्वयक के पद सृजन और साथ ही परिसर में स्थापित किए गए तीन शैक्षणिक केंद्र स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेंटर फॉर रिवर स्टडीज एवं प्रस्तावित सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज के लिए निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी के गठन और निदेशक के वेतन संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष सौ करोड़ देने की स्वीकृति और इसकी मार्गदर्शिका में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। संशोधन के बाद मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से वैसे अल्पसंख्यक नागरिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिनकी पारिवारिक आय चार लाख रुपये तक होगी। पूर्व में पारिवारिक आय दो लाख रुपये तक रहने पर ऋण प्राप्त किया जा सकता था। 


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