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बीएसएससी की प्रथम स्नातक परीक्षा में और 198 अभ्यर्थी सफल घोषित, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिजल्‍ट जारी

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) ने प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2010 के 198 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया है। यह रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिया गया है। 2010 की इस वैकेंसी में 3285 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई थी।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Fri, 02 Apr 2021 06:57 AM (IST)Updated: Fri, 02 Apr 2021 07:30 AM (IST)
बीएसएससी की प्रथम स्नातक परीक्षा में और 198 अभ्यर्थी सफल घोषित, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिजल्‍ट जारी
बीएसएससी ने प्रथम स्‍नातक स्‍तरीय परीक्षा में दूसरी बार रिजल्‍ट जारी। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, जागरण संवाददाता। BSSC First Graduate Label Exam Result 2021: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (Bihar Staff Selection Committee) ने प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2010 के लिए 198 और अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। यह रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश के बाद जारी किया गया है। 2010 की इस वैकेंसी में 3285 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई थी। इसके बाद आयोग की ओर से पीटी व मुख्य परीक्षा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई करते हुए 3285 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा सरकार से की थी। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 198 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।

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रिक्‍त‍ियों से अधिक पदों के लिए जारी किया गया परिणाम

आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में 198 नए अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया है। इससे पहले 3285 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जा चुका है। इसमें सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कनीय सांख्यिकी प्रसाद पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेषक, बाल संरक्षण पदाधिकारी, लेखापाल-सह-भंडार पाल, सचिवालय सहायक, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अधीक्षक आदि के पद शामिल हैं।

सहायक अभियंता पद के आवेदकों को एक और मौका

इधर, बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने सहायक अभियंता असैनिक के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से आवश्यक कागजात मांगे हैं। आयोग की ओर से कागजात नहीं देने वाले अभ्यर्थियों की सूची 11 फरवरी को वेबसाइट पर जारी की गई थी। विशेष सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया, कुछ अभ्यर्थियों ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राज्य सरकार की ओर से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती-नाती-नतिनी होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र देने को कहा गया था।

इसके लिए 22 फरवरी तक का मौका दिया गया था। लेकिन अब भी काफी अभ्यर्थियों ने यह प्रमाण पत्र नहीं भेजे है। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया है। यदि वह 15 अप्रैल तक स्पीड पोस्ट, निबंधित पोस्ट के माध्यम से प्रमाण पत्र के साथ यदि आयोग को नहीं भेजते है तो बाद में उनका किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी भी रद करने को लेकर आयोग निर्णय ले सकता है।


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