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बिहार के नए नगर निकायों के विकास के लिए मिले 160 करोड़, प्रति निकाय दिए जाएंगे इतने रुपये

राज्य के नवगठित 118 नगर निकायों के सुदृढ़ीकरण का काम तेज हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने करीब 160 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया है। नवगठित 109 नगर पंचायतों और नौ नगर परिषदों को नजदीक के पुराने नगर निकायों से टैग कर दिया गया है।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 11:46 AM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 11:46 AM (IST)
बिहार के नए नगर निकायों के विकास के लिए मिले 160 करोड़, प्रति निकाय दिए जाएंगे इतने रुपये
नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निकायोंं के लिए दिए पैसे। सांकेतिक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य के नवगठित 118 नगर निकायों के सुदृढ़ीकरण का काम तेज हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने करीब 160 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही नवगठित 109 नगर पंचायतों और नौ नगर परिषदों को नजदीक के पुराने नगर निकायों से टैग कर दिया गया है। इन निकायों का गठन फरवरी-मार्च 2021 में हुआ था। नए नगर परिषदों पर 22.60 करोड़ रुपये जबकि नगर पंचायतों पर 138 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विभाग ने नए शहरी निकायों में कार्यालय की स्थापना, वाहन और उपस्कर आदि की खरीद के लिए नगर परिषदों को 50-50 लाख रुपये जबकि नगर पंचायतों को 30-30 लाख रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया है। इसके लिए 36.70 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है। फिलहाल नये निकायों का पीएल खाता नहीं खुल सका है, इसलिए यह राशि संबद्ध पुराने निकायों के माध्यम से एकमुश्त उपलब्ध करायी जाएगी।

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124 करोड़ का मिला सहायक अनुदान

आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से निकायों को अलग-अलग राशि आवंटित की गयी है। विभाग ने नवगठित निकायों को राज्य वित्त आयोग की प्रथम किस्त के 124 करोड़ रुपये भी उपलब्ध करा दिए हैं। इसमें नौ नगर परिषदों को 18.60 करोड़ जबकि 109 नगर पंचायतों को 105.30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

एससी-एसटी बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए 288 करोड़ जारी

राज्य सरकार ने  विभिन्न कोटि के प्रारंभिक स्कूलों में पढऩे वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति मद में 75 फीसदी हाजिरी की अनिवार्यता (वन टाइम) को शिथिल कर दिया है। इसके साथ ही इस योजना का लाभ बच्चों को पहुंचाने के लिए 288 करोड़ 21 लाख 73 हजार रुपए जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक, 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 8 अलग-अलग स्वीकृत्यादेशों के माध्यम से यह कुल राशि जारी की गई है। 


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