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सहारा इंडिया के प्रमुख सहित तीन पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

सहारा इंडिया के प्रमुख सहित तीन पर कोर्ट ने लिया संज्ञान सहारा इंडिया के प्रमुख सहित तीन पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Dec 2019 07:11 PM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 06:15 AM (IST)
सहारा इंडिया के प्रमुख सहित तीन पर कोर्ट ने लिया संज्ञान
सहारा इंडिया के प्रमुख सहित तीन पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

जासं, नवादा : सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रतो राय, बैंक के रिजनल ऑफिसर आलोक चंद्रा तथा नवादा शाखा के प्रबंधक के विरूद्ध एक परिवाद पत्र पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने भादवि की धारा 420/323 के तहत संज्ञान लेते हुए सभी को अदालत में उपस्थित होने का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामला बैंक में जमा राशि का भुगतान नहीं करने का है। बताया जाता है कि नगर के न्यू एरिया निवासी नरेश सिंह की पत्नी गीता देवी तथा उनके पुत्र अमन कुमार ने सहारा का प्रचार देखकर सहारा इंडिया के स्थानीय कार्यालय से 30 लाख रुपये का बांड खरीदा था। इसकी मियाद 25 जुलाई 18 को पूरी हो गई है। बावजूद सहारा के द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है। राशि की मांग करने पर स्थानीय प्रबंधक ने गीता देवी तथा उसके पुत्र के साथ अभद्र व्यवहार किया। गीता देवी द्वारा दायर परिवाद पत्र में यह भी उल्लेखित है कि उनके पति हृदय रोग से ग्रसित हैं तथा रुपये का भुगतान नहीं किए जाने से पति का इलाज नहीं हो पा रहा है।

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