पत्नी की हत्या में पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास
पत्नी की हत्या के आरोप में पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दहेज की मांग को लेकर विवाह के 19 दिनों के अंदर विवाहिता की हत्या हुई थी।
पत्नी की हत्या के आरोप में पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दहेज की मांग को लेकर विवाह के 19 दिनों के अंदर विवाहिता की हत्या हुई थी। सजा सुनने के समय अभियुक्त ने रोते हुए खुद को बेगुनाह बताया। वहीं, मृतका के भाई ने सुनाई गई सजा पर संतोष जाहिर की। मामला नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। दशम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश ख्याति सिंह ने गुरुवार को यह सजा नगर के नवीन नगर निवासी संजीव कुमार उर्फ संजू को सुनाई।
अपर लोक अभियोजक भोला प्रसाद सिंह ने बताया कि रांची जिला अंतर्गत धुर्वा थाना क्षेत्र के तुपुदाना निवासी रेणु प्रियंका की शादी नवादा के नवीन नगर निवासी संजीव कुमार के साथ हुआ 30 नवंबर 2014 को हुई थी। शादी के बाद नवविवाहिता अपने ससुराल नवीन नगर आई। दहेज लोभियों ने 19 दिसंबर 2014 को पांच लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर पति संजीव कुमार, उसका भाई मनोज कुमार व उसकी पत्नी रिकु देवी, ननद काजल जयसवाल व उसके पति एवं ससुर ने मिलकर नवविवाहिता की हत्या कर दी थी। घटना को आत्महत्या में तब्दील करने के लिए मृतका को पंखा में लटका दिया था। घटना के बाद नवादा पहुंचे मृतका के भाई संजय कुमार साहू के बयान पर नगर थाना प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गवाहों द्वारा अदालत में दिए गए बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को भादवि की धार 304 बी के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजायाफ्ता संजीव कुमार विद्युत विभाग में संविदा के आधार पर काम करता है। घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों का विचारण अन्य न्यायालय में लंबित है। वहीं, ससुर सचिच्दानंद की मृत्यु हो चुकी है।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता की नहीं चली दलील
नवादा : सजा के बिन्दु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनोद विश्वकर्मा ने अदालत को बताया कि अभियुक्त व उसका परिवार समाजिक कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वहीं अपर लोक अभियोजक ने इस घटना को जघन्य समाजिक अपराध बताते हुए कानून के वर्णित सख्त से सख्त सजा देने का अनुरोध किया था। ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।
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फैसले पर भाई ने जताया संतोष
नवादा : बहन के कातिल की सजा सुनने रांची से नवादा पहुंचे संजय कुमार साहू ने कहा कि अभियुक्त को मिली सजा से संतुष्ट हूं। आज मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी।