आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक कोर्ट में पेश
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में पूर्व मंत्री राज बल्लभ प्रसाद सहित चार ओरापितों
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में पूर्व मंत्री राज बल्लभ प्रसाद सहित चार ओरापितों को आरोप का सारांश सुनाया गया। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव कुमार राय ने शुक्रवार को आरोपितों को उनके विरूद्ध लगे आरोप को सुनाया। जिसे सभी आरोपियों ने अस्वीकार कर दिया। आरोप का सारांश सुनाने के बाद अब मुकदमा गवाही के लिए निश्चित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनावी आचार संहिता के दौरान व्यवहार न्यायालय के गेट पर खेल से जुड़े एक पोस्टर सटा हुआ था। जिसमें राजबल्लभ प्रसाद, पूर्व विधायक बनवारी राम, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष नीतू कुमारी,पूर्व जिला पार्षद अखिलेश सिंह तथा कृषक महाविद्यालय के तत्कालिन सचिव मो. युनुस का नाम था। जिसके आधार पर तत्कालीन बीडीओ प्रमोद कुमार पांडेय ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह मामला 2009 का बताया जाता है। वहीं नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत परमा पंचायत में चुनवा अवधि के समय राजबल्लभ प्रसाद के सहयोग से सड़क निर्माण कराया जा रहा था। नारदीगंज के तत्कालीन अंचल अधिकारी अजय कुमार ने राजबल्लभ प्रसाद के विरूद्ध आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह मामला वर्ष 2015 का बताया गया है।