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कोरोना की चेन तोड़ने को लॉकडाउन का करें पालन : डीएम

नवादा। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। बेवजह घर से नहीं निकलें। 5 से 15 मई तक बिहार सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। जिसका जिले में सख्ती से पालन कराया जाएगा। सभी लोग सरकारी नियमों का पालन करें और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। वे मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 May 2021 06:42 PM (IST)Updated: Tue, 04 May 2021 06:42 PM (IST)
कोरोना की चेन तोड़ने को लॉकडाउन का करें पालन : डीएम
कोरोना की चेन तोड़ने को लॉकडाउन का करें पालन : डीएम

नवादा। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। बेवजह घर से नहीं निकलें। 5 से 15 मई तक बिहार सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। जिसका जिले में सख्ती से पालन कराया जाएगा। सभी लोग सरकारी नियमों का पालन करें और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। वे मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है।

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बीमार पड़ने पर पहुंचे सरकारी अस्पताल

- डीएम ने बताया कि कुछ दिनों में यह देखने को मिला है कि लोग बीमार पड़ने पर निजी अस्पताल में जाकर इलाज करा रहे हैं या फिर घर में रह जा रहे हैं। इस दौरान ऑक्सीजन लेबल गिरने और समस्या गंभीर होने पर ऐसे मरीज सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। यह काफी परेशानी भरा सबब हो सकता है। शुरुआती दौर में ही बीमार पड़ने पर तत्काल सरकारी अस्पताल में संपर्क करें। यहां इलाज से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर, जरुरी दवाईयां उपलब्ध हैं। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया है। चिकित्सकों की पूरी टीम है। इसलिए किसी प्रकार की समस्या होने पर फौरन संपर्क करें।

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जिले में ऑक्सीजन की नहीं है कमी

- डीएम ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सभी जरुरतमंद मरीजों को ससमय ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी पर नजर है। इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना होगी। ताकि लोगों को कभी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो। डीएम ने लोगों से अपील करते हुए बीमार पड़ने पर सिटी स्कैन कराने के पीछे नहीं भागें। इसमें रेडिएशन काफी अधिक होता है। इसलिए एक्स-रे कराएं।

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आवश्यक सेवाओं को छोड़ शेष दफ्तर रहेंगे बंद

- लॉकडाउन की चर्चा करते हुए डीएम ने कहा कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़ शेष सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। इसके अलावा दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल बैंकिग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स एवं कूरियर सर्विस से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रेलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।

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7 से 11 बजे तक खुलेंगी किराना, सब्जी आदि दुकानें

- सुबह 7 से 11 बजे आवश्यक खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री सहित अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां-सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।

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बेवजह पैदल भी नहीं निकल सकते

- डीएम ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लम्बी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्याें से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है, सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अन्तर्राज्यीय मार्गाें पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन के उपयोग की अनुमति रहेगी।

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सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद

- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिग संस्थान, ट्रेनिग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विवि द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी, इनका संचालन केवल होम डिलेवरी के लिए सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक अनुमान्य रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन-समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, क्लब, स्विमिग पुल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान, पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन-सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।

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तीन दिन पूर्व लेनी होगी शादी की अनुमति

- विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किये जा सकते हैं। डीजे एवं बरात जुलूस का इजाजत नहीं होगा। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित किया जायेगा। रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे। सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भादवि की धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


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