Move to Jagran APP

बालू का फर्जी चालान मिलने पर वाहन मालिक पर होगी प्राथमिकी

नवादा। खनन विभाग और मद्य निषेध की समीक्षा को लेकर डीएम यश पाल मीणा ने शनिवार की देर शाम वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बालू खनन को लेकर उन्होंने कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। जिले में कुल 59 स्थानों पर बालू घाट की नीलामी की गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Oct 2021 11:19 PM (IST)Updated: Sun, 17 Oct 2021 11:19 PM (IST)
बालू का फर्जी चालान मिलने पर वाहन मालिक पर होगी प्राथमिकी
बालू का फर्जी चालान मिलने पर वाहन मालिक पर होगी प्राथमिकी

नवादा। खनन विभाग और मद्य निषेध की समीक्षा को लेकर डीएम यश पाल मीणा ने शनिवार की देर शाम वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बालू खनन को लेकर उन्होंने कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। जिले में कुल 59 स्थानों पर बालू घाट की नीलामी की गई है। यह बालू घाट जय माता दी संवेदक को 1 अक्टूबर से मार्च 22 तक दिए गए हैं। पूर्व से ही जय माता दी द्वारा जिला में बालू खनन का कार्य किया जा रहा है। बालू के उठाव और परिवहन के संबंध में कई आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी चालान निर्गत होते हैं, उसको विधिसम्मत तरीके से जांच की जाए। फर्जी चलाए पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। बालू की डिमांड अधिक है, इसलिए नवादा में बालू का उठाव अधिक हो रहा है। उन्होंने कहा कि नदी के किनारे को पांच मीटर छोड़कर ही बालू का उठाव और खनन करना है। नदी के पानी से बालू का उठाव कदापि नहीं करना है। सभी अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि नियम का उल्लंघन एवं अनियमितता पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई भी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बालू के उठाव से नदी में पानी का बहाव नहीं रुकना चाहिए। बालू ओवरलोडिग की जांच करने के लिए कई निर्देश दिए। ट्रक और ट्रैक्टर बालू परिवहन जब भी करेंगे तो ऊपर से तिरपाल आदि से ढंका होना चाहिए। जिससे रास्ते में किसी व्यक्ति को बालू से सड़क दुर्घटना ना हो और वायु प्रदूषण भी नहीं हो। संवेदक द्वारा जारी किए गए चालान को सभी अंचलाधिकारी जांच करना सुनिश्चित करेंगे। चालान पर 6 घंटे का समय अंकित रहता है। एक चालान से नदी में एक ही बार बालू का उठाव करना है। फर्जी चलान पाए जाने पर तत्काल गाड़ी मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें। जिस घाट से बालू उठाव का आदेश दिया गया उसी घाट से उठाव हो, यह भी सभी अंचलाधिकारी सुनिश्चित करें।

loksabha election banner

------------------

ईंट भट्ठों का करें भौतिक सत्यापन

- जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले के सभी ईट भट्टों का भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करें,। रायल्टी की राशि नहीं जमा करने वाले ईट भट्ठा का संचालन नहीं करेंगे। प्रत्येक साल 1 लाख 12 हजार रुपये की रायल्टी जमा करना होता है। सभी ईट भट्ठा को पर्यावरण बोर्ड के नियमों के तहत संचालन करने का निर्देश दिया गया। स्वामित्व की राशि नहीं जमा करने वाले ईट भट्ठा का संचालन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तीन मीटर से अधिक गहराई से मिट्टी की खोदाई नहीं करना है। ईट भट्टा के आसपास की जमीनों की भी जांच करने का निर्देश दिया गया। सभी अंचलाधिकारी से उनके क्षेत्र में संचालित होने वाले ईट भट्ठा के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है। अवैध खनन एवं अवैध ढंग से संचालन करने वालों पर तत्काल सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने हिसुआ अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को विशेष निर्देश दिया कि अवैध खनन को लेकर शिकायत नहीं आनी चाहिए। एसडीएम, अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से जांच प्रतिवेदन देंगे। कार्यपालक अभियंता भवन को निर्देश दिया गया कि जो भी भवन के निर्माण में बालू का उठाव होता है उसका भी चालान सही सलामत होना चाहिए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.