Bihar News: ट्रक उपचालक को शराब तस्करी करना पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 8 साल की कठोर कारावास, 2 लाख का जुर्माना भी ठोंका
Bihar Crime News शराब तस्करी से जुड़े मामले में कोर्ट ने एक ट्रक उपचालक को आठ साल की सश्रम जेल और दो लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। शराब तस्करी का ये मामला नवादा के रजौली थाने में दर्ज किया गया था। ये सजा पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान के रहने वाले वाहन उपचालक बिनोद चक्रवती को सुनाई गई है।
जागरण, संवाददाता नवादा। शराब तस्करी से जुड़े मामले में एक ट्रक के उपचालक को आठ वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा नवादा न्यायालय की ओर से सुनाई गई है।
मद्य निषेध के विशेष न्यायाधीश आशुतोष राय ने बुधवार को यह सजा सुनाई। पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान जिले का रहने वाले वाहन उपचालक बिनोद चक्रवती को यह सजा सुनाई गई।
शराब तस्करी का यह मामला नवादा जिले के रजौली थाना में दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक मोबशिर रसूल व अपर विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार रोहित ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा। घटना 23 अक्टूबर 2020 की शाम की बताई जाती है।
ये है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, उत्पाद निरीक्षक रामप्रीति कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड राज्य की ओर से आ रही ट्रक को रजौली स्थित समेकित जांच चौकी पर जांच किया तो पाया कि मक्का के बोरा के नीचे छिपा कर विभिन्न 595 कार्टन अंग्रेजी शराब रखा हुआ था। जिसकी कुल मात्रा 5337 लीटर थी। वहीं ट्रक उपचालक को गिरफ्तार करते हुए शराब को जब्त किया गया और रजौली थाना में कांड अंकित कराया।
8 साल सश्रम कारावास और दो लाख का अर्थदंड
पुलिस के द्वारा घटना के चिन्हित गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने बिहार मद्य निषेद एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के तहत दोषी करार देते हुए आठ साल का सश्रम कारावास तथा दो लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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