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कोरोना वायरस के मद्देनजर जिले में धारा-144 लागू

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर नित्य एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नवादा जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 15 Mar 2020 11:26 PM (IST)Updated: Mon, 16 Mar 2020 06:15 AM (IST)
कोरोना वायरस के मद्देनजर जिले में धारा-144 लागू
कोरोना वायरस के मद्देनजर जिले में धारा-144 लागू

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर नित्य एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नवादा जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। नवादा डीएम यशपाल मीणा के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनु कुमार व रजौली अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो 31 मार्च तक क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

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आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों की सामूहिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सदर व रजौली एसडीएम ने कहा, कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। यह संक्रमण विश्व के कई देशों में फैल चुका है। इसके व्यापक संक्रमण को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। इससे बचाव के लिए जिला, अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। अन्य सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। इसी परिपेक्ष्य में बड़ी सभा, बैठक एवं अन्य मजमा को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अगले आदेश तक स्थगित किए जाने का निर्देश राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार व जिलाधिकारी के पत्रांक का हवाला देते हुए कहा है कि समुदाय के जीवन व स्वास्थ्य रक्षा के लिए सामूहिक गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सरकारी व निजी विद्यालय, कॉलेज, कोचिग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखा गया है। खेल-कूद से संबंधित आयोजन, सांस्कृतिक महोत्सव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं। उधर, रजौली अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद ने गोविदपुर प्रखंड स्थित ऐतिहासिक जलप्रपात ककोलत में आदेश के अनुपालन का जिम्मा गोविदपुर के बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष को दिया गया है।


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