सहारा इंडिया को जमाकर्ता की राशि ब्याज सहित भुगतान का आदेश
बिहारशरीफ। जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय में सोहसराय थाना क्षेत्र के सोहडीह निवासी अधिवक्ता ललित कुमार मौर्य ने सोहसराय सहारा इंडिया शाखा प्रबंधक पर जमा राशि की परिपक्वता पर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था। इस मामले में उसने फोरम में 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी।
बिहारशरीफ। जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय में सोहसराय थाना क्षेत्र के सोहडीह निवासी अधिवक्ता ललित कुमार मौर्य ने सोहसराय सहारा इंडिया शाखा प्रबंधक पर जमा राशि की परिपक्वता पर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था। इस मामले में उसने फोरम में 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान परिवादी तथा अधिवक्ता कन्हैया कश्यप ने कोर्ट के समक्ष सारे साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए बहस की थी। परिवादी ने 5 अक्टूबर 2007 को सहारा इंडिया के दस व पांच हजार के दो व एक बाउंड लिए थे। परिपक्वता तिथि के पश्चात परिवादी ने सारे कागजात व साक्ष्य सहारा इंडिया की शाखा में प्रस्तुत किए और भुगतान की मांग की। परन्तु सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक ने अपने बाउंड में उल्लेखित नियमों का दरकिनार करते हुए भुगतान पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह राशि दस वर्षों बाद परिपक्व हुई थी। फोरम पीठ अध्यक्ष चन्द्रशेखर प्रधान व सदस्य अनिता सिंह ने साक्ष्यों के अवलोकन के बाद फैसला दिया कि यह स्पष्ट है कि परिवादी ने सहारा इंडिया की सोहसराय शाखा से बाउंड लिया था। विपक्षी प्रबंधक का कथन अप्रासंगिक है कि वित्तीय संकट के कारण राशि का भुगतान करने में बैंक असमर्थ है या एक बार में पूरी रकम का भुगतान नहीं किया जा सकता। वित्तीय संकट के कारण भुगतान रोकना समाधान नहीं है। अत: सहारा इंडिया की सोहसराय शाखा के प्रबंधक को आदेश दिया जाता है कि परिपक्वता अवधि पूरा होने के बाद की अवधि से भुगतान तिथि तक दस प्रतिशत ब्याज के साथ तीस दिनों की समयावधि में परिवादी को भुगतान करें। इसके साथ ही विपक्षी मानसिक, आर्थिक क्षति व वाद व्यय के कुल 15 हजार रुपए भी परिवादी को अदा करें।