आज से लौटेगी बाजार की रौनक, शॉपिग-मॉल, सिनेमा तथा जिम छोड़ खुलेगी सारी दुकानें
लॉक डाउन के 67 दिन के बाद मंगलवार को पुराने ढर्रे पर शहर आ जाएगा। मॉल शार्पिंग काप्लेक्स मैरेजहाल पार्क आदि को छोड़ सभी प्रतिष्ठाने और दुकाने खुल जाएंगी। यह जानकारी सोमवार को डीएम योगेंद्र सिंह ने प्रेस को दी। लॉक डाउन के 67 दिन के बाद मंगलवार को पुराने ढर्रे पर शहर आ जाएगा। मॉल शार्पिंग काप्लेक्स मैरेजहाल पार्क आदि को छोड़ सभी प्रतिष्ठाने और दुकाने खुल जाएंगी। यह जानकारी सोमवार को डीएम योगेंद्र सिंह ने प्रेस को दी। लॉक डाउन के 67 दिन के बाद मंगलवार को पुराने ढर्रे पर शहर आ जाएगा। मॉल शार्पिंग काप्लेक्स मैरेजहाल पार्क आदि को छोड़ सभी प्रतिष्ठाने और दुकाने खुल जाएंगी। यह जानकारी सोमवार को डीएम योगेंद्र सिंह ने प्रेस को दी।
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : लॉकडाउन के 67 दिनों के बाद आज मंगलवार से शहर अपने पुराने अंदाज में होगा। मॉल, शार्पिंग कॉम्पलेक्स, मैरेजहाल, पार्क को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान और दुकानें खुल जाएंगी। इस बात की जानकारी सोमवार को डीएम योगेंद्र सिंह ने दी। बताया कि केंद्र के गाइड लाइन के तहत प्रशासन ने प्रतिष्ठान खोलने की इजाजत दी है। आगामी 8 तारीख के बाद मॉल, शॉपिग कॉम्पलेक्स को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन जिन दुकानों व प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत मिली है। उन्हें सोशल डिस्टेंशिग का संपूर्ण ध्यान रखना होगा।
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बस, ऑटो तथा ई-रिक्शा चलाने की भी मिली अनुमति
सरकार के आदेश के अनुसार सभी जिलावासियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मॉस्क नहीं लगाने की स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दुकानदारों तथा प्रतिष्ठानों में एक साथ पांच आदमी ही खरीदारी कर सकेंगे। डीएम ने कहा कि मास्क नहीं लगाने वालों को एसडीएम द्वारा गठित टीम पहले रोको-टोको अभियान चलाएगी। उसके बाद भी नहीं मानने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो कंटेनमेंट जोन में रहेंगे वहां 30 जून तक लॉक डाउन लगा रहेगा। बस, ऑटो, ई-रिक्शा आदि का परिचालन होगा लेकिन निर्धारित सिटिग क्षमता के अनुसार सवारी बैठाना होगा। सवारी वाहनों को नियमित सेनेटाइज करना होगा। सभी सवारी तथा वाहन कर्मियों के लिए मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। बताया कि पूरे जिले में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान घर से निकलने तक की इजाजत नहीं होगी।
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15 जून से बंद हो सकते क्वारंटाइन सेंटर
वहीं अब सिर्फ श्रमिक ट्रेन से कैटेगरी ए क्षेत्र से आने वाले लोगों को ही 15 जून तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। डीएम ने बताया आगामी 15 जून से सभी क्वारंटाइन सेंटर पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अगर सामान्य स्थिति रही और कोरोना को हम जन-सहयोग से काबू कर लेंगे तो धार्मिक स्थान तथा आम लोगों को पूजा करने की अनुमति दी जाएगी।
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अगले माह विद्यालय खोलने की मिल सकती इजाजत
बच्चों की पढ़ाई के संदर्भ में डीएम ने कहा कि इसके लिए बच्चों के माता-पिता, स्कूल संचालकों से वार्ता के बाद आगामी जुलाई महीने से स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। सब कुछ बेहतर रहा तो आखिर में सिनेमा हॉल, जिमनेजिएम, स्वीमिग पुल, पार्क,थिएटर, सभागार, असेंबली हॉल, राजनैतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम को इजाजत दी जा सकती है। किसी को कहीं खुद आने आने जाने तथा सामान लेकर परिवहन करने की पूरी छूट है। कहा कि सजगता से ही हम कोरना को हरा पाएंगे। इसलिए 65 वर्ष से उपर उम्र वाले बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, संक्रमित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं जहां तक हो सके घर में ही रहें।
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वैवाहिक कार्यक्रम में 50 तो दाह संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति
डीएम ने कहा कि गाइड लाइन को ताख पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड विधान धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि कंटेनमेंट जोन अगर किसी इलाके में लग गया तो वहां खासगंज, शेखाना तथा सकुनत की तरह अनिवार्य वस्तुओं की ऑनलाइन आपूर्ति होगी। पूरी गतिविधि रोक दी जाएगी। उसी दौरान ऐसे इलाके को चिन्हित किया जाएगा । जहां नए मामले निकलने की प्रबल संभावना होगी उसको बफर जोन में रखा जाएगा। वहां भी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा तथा तंबाकू आदि का सेवन पूरी तरह से रूपेण वर्जित रहेगा। वैवाहिक कार्यक्रम में 50 तो दाह संस्कार में मात्र 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। अगर इससे ज्यादा लोग पाए गए तो निश्चिततौर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।