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सीतामढ़ी में अल्पसंख्यकों को रोजगार के लिए दिया जा रहा पांच लाख तक ऋण, सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दिए आवेदन

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 1790 आवेदन प्राप्त हुए हैं। काउंसिलिंग एवं सत्यापन का कार्य सात दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत पांच लाख रुपये तक की ऋण राशि पांच प्रतिशत वाॢषक साधारण ब्याज की दर से उपलब्ध कराई जानी है।

By Vinay PankajEdited By: Published: Tue, 01 Dec 2020 08:43 PM (IST)Updated: Tue, 01 Dec 2020 08:43 PM (IST)
सीतामढ़ी में अल्पसंख्यकों को रोजगार के लिए दिया जा रहा पांच लाख तक ऋण, सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दिए आवेदन
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत स्वीकृति से संबंधित आवेदनों की समीक्षा करतीं जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा।

सीतामढ़ी, जेएनएन। अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के 18 से 50 वर्ष के बेरोजगार अभ्यॢथयों को स्वरोजगार के लिए पांच लाख रुपये तक की ऋण राशि पांच प्रतिशत वाॢषक साधारण ब्याज की दर से उपलब्ध कराई जानी है। इसके लिए जिले के अभ्यॢथयों में काफी दिलचस्पी देखी जा रही है.। किसी ने बिजली की दुकान, कोई ग्रिल की दुकान, किसी ने सिलाई कारखाना के लिए आवेदन दिया है।

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मंगलवार को समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत स्वीकृति से संबंधित काउंसिलिंग एवं प्रमाण-पत्र सत्यापन कार्यक्रम का उदघाटन किया। उन्होंने स्वयं कई अभ्यॢथयों की काउंसिलिंग भी की। उनके प्रमाणपत्रों की स्वयं जांच की। वही कई आवेदकों से उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के सबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कई लोगों विषेशकर महिला अभ्यॢथयों को अच्छे व्यवसायी बनने के कई टिप्स भी दिए।

डीएम ने कहा कि जब आप स्वरोजगार करते हैं तो आपके साथ-साथ कई लोगों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होता है। शाबिहा परवीना ने लहठी-चूड़ी एवं जेनरल स्टोर तो दिव्यांग मोहम्मद परवेज आलम ने मुर्गी फॉर्म हाउस के लिए लोन हेतु आवेदन दिया था। किसी ने बिजली की दुकान, किसी ने ग्रिल की दुकान, किसी ने सिलाई कारखाना के लिए आवेदन दिया।

गौरतलब है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से संचालित होने वाली राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के छह समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु संचालित की जाती है. इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों को विभिन्न योजनाओं में व्यवसायों में अधिकतम पांच लाख रुपये तक ऋण राशि मुहैया कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 1790 आवेदन प्राप्त हुए हैंं। जिसकी काउंसिलिंग एवं सत्यापन के लिए तीन टेबल बनाए गए हैं। यह कार्यक्रम एक दिसंबर से सात दिसंबर तक चलेगा। जिसके आधार पर चयनित सूची को निगम को उपलब्ध कराई जाएगी। निगम द्वारा स्थलीय जांच कर एवं कागजात की समय्क जांचोपरांत राशि लाभ के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

पात्रता मानदंड

-अधिकतम पांच लाख रुपये तक ऋण राशि मुहैया कराई जाती है।

- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

- आवेदकों की परिवारिक वाॢषक आय 400000 से अधिक न हो।

- इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा पांच फीसद साधारण वाॢषक ब्याज दर पर लाभाॢथयों को ऋण राशि मुहैया कराता है।

- लाभाॢथयों से 20 समान त्रैमासिक किस्तों में मूलधन और ब्याज निगम द्वारा वसूल किया जाता है।

- निगम मुख्यालय द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश निर्गत कर लाभ के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ऋण राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि स्वीकृत राशि के विरुद्ध मशीन/उपकरण/ उपस्कर की एक यूनिट का क्रय मूल्य एक लाख से अधिक हो तो अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन/प्रोफोर्मा बिल के आधार पर विक्रेता के बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। 


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