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पश्‍च‍िम चंपारण में सामूहिक दुष्कर्म में असफल युवकों ने लड़की को चलती कार के आगे फेंका

West champaran पश्‍च‍िम चंपारण के बगहा में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कोश‍िश। सोमवार की रात शौच के लिए निकली थी बच्ची। गांव के पास स्कूल में रची गई थी साजिश। पुल‍िस कर रही मामले की जांच पड़ताल।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 17 May 2022 04:39 PM (IST)Updated: Tue, 17 May 2022 04:39 PM (IST)
पश्‍च‍िम चंपारण में सामूहिक दुष्कर्म में असफल युवकों ने लड़की को चलती कार के आगे फेंका
पश्‍च‍िम चंपारण के बगहा में युवती से सामूह‍िक दुष्‍कर्म की कोश‍िश। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

बगहा (पश्चिम चंपारण), जासं। चौतरवा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात 14 वर्ष की एक किशोरी के साथ चार किशोरों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विफल होने पर उसे चलती गाड़ी के आगे फेंक दिया, जिससे वह घायल हो गई। उसे अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के बाद मंगलवार की देर शाम छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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बताया गया कि सोमवार की रात किशोरी घर से बाहर शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान उसे चार किशोरों ने पकड़ लिया और एक स्कूल परिसर में ले गए। वहां उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। इसी बीच उसने शोर मचाया। आवाज सुनकर उसके पिता और घर के अन्य सदस्य स्कूल की ओर दौड़े। स्वजन को आते देख आरोपितों ने चौतरवा से धनहा की तरफ जा रही एक बोलेरो के सामने उसे फेंक दिया। गाड़ी से टकराकर वह थोड़ी दूर जा गिरी। इससे उसके शरीर व सिर में चोटें आई हैं। यह महज संयोग था कि चौराहा होने की वजह से गाड़ी की गति धीमी थी, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। सूचना पर पहुंची चौतरवा थाने की पुलिस ने उसे अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। तब उसने पुलिस को बयान देने से इन्कार कर दिया। उसने महिला पुलिस के सामने ही बयान देने की बात कही। मंगलवार की दोपहर बाद जब महिला पुलिस पदाधिकारी अस्पताल पहुंचीं तो उसने अपना बयान दिया। उसने चार किशोरों को नामजद आरोपित बनाया है। इनमें दो सगे भाई शामिल हैं। महिला थाने के थानाध्यक्ष धर्मवीर कुमार भारती ने बताया कि पीडि़ता के बयान पर चारों किशोरों पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद से सभी आरोपित घर छोड़कर फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पीडि़ता की मेडिकल जांच कराने के साथ ही ़धारा-164 के तहत बयान दर्ज किया जाएगा।


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