पश्चिम चंपारण में लड़की से छेडख़ानी में तीन लोगों को पांच वर्ष का कारावास
West champaran सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को पॉक्सो की धारा 07 में पांच-पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बीस-बीस हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है।
पश्चिम चंपारण, जासं । नाबालिग लड़की से छेडख़ानी किए जाने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के नामजद अभियुक्त रोहित गोड, कुंजेश कुशवाहा, नितेश गोंड को दोषी पाया है। मंगलवार को सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों दोष सिद्ध अभियुक्तों को पॉक्सो की धारा 07 में पांच-पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ-साथ बीस-बीस हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने तीनों को मारपीट के मामले में भी दोषी पाते हुए भादवि की धारा 323 तथा धारा 341 में एक-एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। उपर्युक्त मामलों के विशेष लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि घटना 15 मई रात की है। परिवार वाले एक संबंधी के तिलक में गए थे। लड़की घर में अकेली थी। इसका नाजायज फायदा उठाते हुए तीनों लड़के घर पर आए और लड़की को जबरन उठा कर खेत में ले गए। उसके साथ छेडख़ानी की। विरोध करने पर मारपीट भी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायधीश ने यह फैसला सुनाया है।
पंचायती के दौरान हत्या मामले में पूर्व मुखिया गिरफ्तार
शनिचरी । नूर आलम हत्याकांड मामले में पूर्व मुखिया अशोक गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता हैं कि गांव में पंचायती के दौरान युवक नूर आलम की हत्या चाकू से गोदकर हुई थी। मामले में मृतक की पत्नी समसा खातून ने शनिचरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें दोनवार पंचायत के पूर्व मुखिया अशोक गुप्ता सहित 11 लोगों पर नामजद आरोपी बनाया। शनिचरी दारोगा नंद कुमार पासवान ने बताया कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया । सोमवार को पुलिस ने छापेमारी कर दोनवार पंचायत के पूर्व मुखिया अशोक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया ।