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मधुबनी में इलेक्ट्रानिक की जगह मैनुअल तराजू का उपयोग करना जविप्र विक्रेता को पड़ा महंगा, लाइसेंस रद

मधुबनी के रहिका प्रखंड के बसुआरा पंचायत के जविप्र विक्रेता सुरेंद्र पासवान पर हुई कार्रवाई। सदर एसडीओ ने जारी किया आदेश जांच में सामने आई थी गड़बड़ी। सदर एसडीओ ने तत्काल प्रभाव से रद कर दिया है।

By Murari KumarEdited By: Published: Mon, 28 Dec 2020 04:12 PM (IST)Updated: Mon, 28 Dec 2020 04:12 PM (IST)
मधुबनी में इलेक्ट्रानिक की जगह मैनुअल तराजू का उपयोग करना जविप्र विक्रेता को पड़ा महंगा, लाइसेंस रद
मधुबनी में मैनुअल तराजू का उपयोग करनेे पर जविप्र विक्रेता का लाइसेंस रद

मधुबनी, जासं। जिले के रहिका प्रखंड की बसुआरा पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुरेंद्र पासवान की अनुज्ञप्ति सदर एसडीओ ने तत्काल प्रभाव से रद कर दिया है। इस संबंध में सदर एसडीओ ने आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश में सदर एसडीओ ने उल्लेख किया है कि उचित मूल्य की दुकान का संचालन एवं अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्यों और उत्त्तरदायित्वों का स्पष्ट उल्लंघन करने पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुरेंद्र पासवान की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया गया है।

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 सदर एसडीओ ने रहिका के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया है कि प्रावधान के अनुसार सुरेंद्र पासवान के दुकान की अवशेष खाद्यान्न को आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर संबंधित दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के बीच प्रचलित दर एवं मात्रा में वितरित कराकर प्राप्त राशि सुरेंद्र पासवान या उनके प्रतिनिधि को लौटा दी जाए। साथ ही जो उपभोक्ता सुरेंद्र पासवान की जविप्र दुकान से संबद्ध थे, उन्हें नजदीकी विक्रेता की दुकान से संबद्ध करने के लिए अतिशीघ्र प्रस्ताव समर्पित करने का आदेश भी सदर एसडीओ ने रहिका के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिया है।

 गौरतलब है कि सदर एसडीओ ने बीते 25 नवंबर को सुरेंद्र पासवान के जन वितरण प्रणाली की दुकान की जांच किया था। जांच के दौरान पाया गया कि उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण करने के लिए दुकान में मैनुअल तराजू रखा गया है। श्री पासवान ने जांच के दौरान बताया था कि इलेक्ट्रानिक कांटा की बजाए मैनुअल कांटा से ही वे खाद्यान्न का वितरण करते हैं। निरीक्षण के समय किरासन तेल वितरण पंजी भी प्रस्तुत नहीं किया। इस मामले में जविप्र विक्रेता सुरेंद्र पासवान से कारणपृच्छा भी किया गया। लेकिन श्री पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया। सदर एसडीओ ने पाया कि जविप्र के उक्त विक्रेता का कृत्य उचित मूल्य की दुकान का संचालन एवं अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके बाद सदर एसडीओ ने श्री पासवान की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया।


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