Muzaffarpur Nagar Nigam: निगम की जमीन पर बने मकान को किया जाएगा ध्वस्त, नगर आयुक्त ने भेजा नोटिस
Muzaffarpur Nagar Nigam News नाला एवं नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए दो मंजिला मकान को ध्वस्त किया जाएगा। नगर आयुक्त ने मकान को अवैध घोषित करते हुए भवन स्वामी को नोटिस भेजकर तीन दिनों के अंदर मकान से संबंधित दस्तावेज व नक्शा तलब किया है।
मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। नाला एवं नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए दो मंजिला मकान को ध्वस्त किया जाएगा। नगर आयुक्त ने मकान को अवैध घोषित करते हुए भवन स्वामी सुनैना देवी एवं देवेंद्र महतो को नोटिस भेजकर तीन दिनों के अंदर मकान से संबंधित दस्तावेज व नक्शा तलब किया है। नगर आयुक्त ने कहा कि निगम की जमीन पर अवैध कब्जा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 313, 315 एवं 435 के अनुसार अवैध एवं दंडनीय है। यदि भवन स्वामी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं तो अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
होटल मालिक के केस को उच्च न्यायालय ने किया खारिज
नगर निगम कार्यालय के बाहर स्टेशन रोड में बने अवैध होटल को खाली कराने के बाद होटल मानिक श्रीधर प्रसाद ने उच्च न्यायालय में निगम प्रशासन के खिलाफ मुकदमा किया था। सुनवाई के बाद 24 मार्च को न्यायालय द्वारा मुकदमा को खारिज कर दिया गया।
पारिश्रमिक में वृद्धि पर कामगार यूनियन ने महापौर को दी बधाई
शुक्रवार को नगर निगम बोर्ड की बैठक में निगम के दैनिक सफाईकर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया। अब दैनिक सफाईकर्मियों को 325 रुपये की जगह 370 रुपये पारिश्रमिक दी जाएगी। दैनिक सफाइकर्मियों ने इस पर हर्ष व्यक्त किया है। नगर निगम कामगार यूनियन के नेताओं ने अध्यक्ष अशोक राय के नेतृत्व में महापौर सुरेश कुमार को उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया। अशोक राय ने कहा कि निगम के इस फैसले से यूनियन की पारिश्रमिक में वृद्धि की मांग पूरा हो गई है।