अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के मुख्य आरोपित राजा की जमानत अर्जी खारिज Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर के अहियापुर में छात्रा को जिंदा जालाने के मुख्य आरोपित राजा राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। राजा राय न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अहियापुर थाना क्षेत्र में छात्रा को जिंदा जलाने के मुख्य आरोपित राजा राय की जमानत अर्जी पर एडीजे-9 वीरेंद्र कुमार ने खारिज कर दी है। पिछले दिनों पर इस अर्जी की सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने आदेश के लिए 23 जून की तारीख मुकर्रर की थी।
यह है मामला
इस साल जनवरी के पहले सप्ताह में अहियापुर थाना क्षेत्र में एक छात्रा को उसके मकान की छत पर केरोसिन डालकर जला दिया गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के क्रम में पटना में उसकी मौत हो गई। इस मामले में राजा राय व एक अन्य को आरोपित बनाया गया। घटना के अगले दिन पुलिस ने राजा राय को गिरफ्तार कर लिया। तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
उसकी ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई के बाद सीजेएम ने खारिज कर दिया। इसके बाद उसने जिला जज के कोर्ट में जमानत की अपील अर्जी दाखिल की। जिला जज ने इस अर्जी की सुनवाई के लिए एडीजे-9 वीरेंद्र कुमार के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इस बीच पुलिस ने राजा राय व एक अन्य आरोपित के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।