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जानलेवा हमला में चार लोगों को दस वर्षों का सश्रम कारावास, पूर्वी चंपारण का मामला

Motihari News पूर्वी चंपारण के मोत‍िहारी में सात लोगों को जानलेवा हमले में क‍िया गया था नामजद ज‍िसमें चार लोगों को दोषी पाया गया। ज‍िसमेें 25 हजार रुपये अर्थदंड के साथ सश्रम कारावास सजा सुनाई गई है ।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 06:15 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 06:15 PM (IST)
जानलेवा हमला में चार लोगों को दस वर्षों का सश्रम कारावास, पूर्वी चंपारण का मामला
मोत‍िहारी में चार लोग जानलेवा हमले में दोषी पाए गए। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

मोतिहारी, जासं। 19वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने जानलेवा हमला किए जाने मामले में दोषी पाए गए सात नामजद अभियुक्तों में से चार अभियुक्तों को दस दस वर्षों का सश्रम कारावास व प्रत्येक को पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा राजेपुर थाना के खैरवा निवासी विनय कुमार सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, उमेश सिंह व पंकज सिंह को हुई। वहीं साक्ष्य के अभाव में नामजद अभियुक्त लालबाबु सिंह, मनोज सिंह व मुकेश सिंह को न्यायालय ने बरी कर दिया। मामले में स्थानीय निवासी मुन्ना सिंह ने इलाज के दौरान 23 अक्टूबर 2002 को मुजफ्फरपुर श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज सह हॉस्पिटल में पुलिस के समक्ष फर्द बयान दर्ज कराया था। इसके आलोक में राजेपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

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जिसमें सूचक ने कहा था कि 19 अक्टूबर 2002 की शाम 7.30 बजे वे अपने ग्रामीणों के साथ प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। उसी दौरान नामजद अभियुक्तगण हरवे हथियार से लैश होकर आए और भद्दी भद्दी गाली देने लगे। मना करने पर अभियुक्तों ने देसी पिस्टल से फायर कर दिया, जो समाचार सुन रहे ग्रामीण पंकज कुमार सिंह की आंख में लगी। विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता प्रहलाद शरण ने बहस पूरी की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 307 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सज़ा सुनाई।

मारपीट व चाकूबाजी की घटनाओं में आठ जख्मी, नकदी व आभूषण छीने

मोतिहारी। जिले में अलग-अलग जगहों पर मारपीट व चाकूबाजी की घटनाओं में आठ लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। छतौनी थाना क्षेत्र के छतौनी बाजार में बुधवार की रात एक महिला सहित उसके दो पुत्रों को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। इस मामले में महिला उषा देवी ने थाना में आवेदन देकर प्रभु राम, राजाबाबू व गुडूडू कुमार को आरोपित की है। उसने इन लोगों पर दो हजार नकद व 50 हजार के आभूषण भी छीनने का आरोप लगाया है। वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनकट बैरिया गांव में चाकू मार मोहन राय व आशा देवी को जख्मी कर दिया गया है। जख्मी महिला आशा देवी ने धुमन राय, मनोज राय, रून्ना राय, रोहित कुमार, हीरालाल कुमार, मुकेश कुमार, रमेश राय व राजेश राय सहित 11 लोगों को आरोपित किया है।


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