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मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को दस साल कारावास की सजा

विशेष पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई, कोर्ट ने दोनों बच्चियों को पीड़ित प्रतिकर नियम के तहत पांच- पांच लाख रुपये देने की अनुशंसा की है।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 17 Nov 2018 05:37 PM (IST)Updated: Sat, 17 Nov 2018 05:37 PM (IST)
मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को दस साल कारावास की सजा
मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को दस साल कारावास की सजा

मुजफ्फरपुर, जेेेएनएन । पांच व छह साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के प्रयास के दोषी 70 वर्षीय हरिश्चंद्र साह को दस साल कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 25 हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। वह औराई थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मुजफ्फरपुर में विशेष पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश आरपी तिवारी ने सत्र विचारण के बाद उसे यह सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों बच्चियों को पीड़ित प्रतिकर नियम के तहत पांच-पांच लाख रुपये देने की अनुशंसा की है। इसमें से 50 हजार रुपये उसकी शिक्षा-दीक्षा के लिए तत्काल उसके माता-पिता को देने व बाकी 4.50 लाख बैंक में सावधि जमा कराने का आदेश दिया।

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   यह राशि दोनो को 18 साल की उम्र के बाद मिलेगा। घटना 27 अगस्त 2016 की है। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव मे बांध किनारे बकरी चरा रही छह साल की बच्ची व उसकी पांच साल की सहेली को बिस्कुट देेने के बहाने फुसला कर हरिश्चंद्र साह अपने घर ले गया। वहां दुष्कर्म का प्रयास किया। पीडि़ता की मां के बयान पर औराई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने उसके बाद विरुद्ध 30 नवंबर 2016 को न्यायालय मे चार्जशीट दाखिल किया। 


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