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Tax defaulter वाहन मालिकों को 'सर्वक्षमा' की पेशकश, आइये जानें मिलने जा रही राहत के बारे में Muzaffarpur News

Tax defaulter परमिट फेल होने के बाद प्रतिदिन के लिए निर्धारित अर्थदंड को भी कम किया गया। जिले में टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों की तादाद 52 हजार 918।

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 10:59 AM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 10:59 AM (IST)
Tax defaulter वाहन मालिकों को 'सर्वक्षमा' की पेशकश, आइये जानें मिलने जा रही राहत के बारे में Muzaffarpur News
Tax defaulter वाहन मालिकों को 'सर्वक्षमा' की पेशकश, आइये जानें मिलने जा रही राहत के बारे में Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों को सरकार ने 'सर्वक्षमा' योजना से बड़ी राहत दी है। एमवीआइ दिव्य प्रकाश ने बताया कि इस योजना के तहत अर्थदंड में भारी छूट की घोषणा की गई है। परमिट फेल होने के बाद प्रतिदिन के लिए निर्धारित अर्थदंड को भी कम किया गया है। सरकार की इस पहल से जिले में हजारों वाहन मालिकों को फायदा होगा।

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जिले में टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों की तादाद 52 हजार 918 है। इन पर सरकार का 83 करोड़ 91 लाख रुपये से अधिक का बकाया है। अब ऐसे वाहन मालिक इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं। करीब एक हजार टैक्स डिफाल्टरों ने इस सुविधा का लाभ अबतक उठाया है। वहीं तकरीबन 400 परमिट फेल वाहनों के मालिक भी इस छूट का लाभ उठा चुके हैं।

टैक्स में इस तरह मिलेगी राहत

- कृषि एवं व्यावसायिक ट्रैक्टर मालिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

-टेलर के लिए एकमुश्त 25 हजार रुपये देने पर अर्थदंड होगा माफ।

- व्यावसायिक मालवाहक वाहनों पर 50 फीसद अर्थदंड जमा करने पर सर्व क्षमा का लाभ।

लगने वाले अर्थदंड में कमी

फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित अर्थ दंड को भी कम कर दिया है।

अब यह लगेगा अर्थदंड

- दो पहिया एवं तीन पहिया वाहन : 10 रुपये प्रतिदिन।

- व्यावसायिक ट्रैक्टर : 15 रुपये प्रतिदिन।

- छोटे चार पहिया वाहन : 20 रुपये प्रतिदिन।

- भारी व्यावसायिक वाहन एवं अन्य : 30 रुपये प्रतिदिन।  


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