Move to Jagran APP

ऑटो गार्बेज खरीद घोटाला : मेयर व पूर्व नगर आयुक्त की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

दोनों की अग्रिम जमानत की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए किया स्वीकार। पक्ष रखने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 07 Jun 2019 10:17 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jun 2019 10:17 PM (IST)
ऑटो गार्बेज खरीद घोटाला : मेयर व पूर्व नगर आयुक्त की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
ऑटो गार्बेज खरीद घोटाला : मेयर व पूर्व नगर आयुक्त की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। ऑटो गार्बेज खरीद घोटाला मामले में मेयर सुरेश कुमार व तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक गिरफ्तारी व उनके विरुद्ध किसी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दोनों ने विशेष न्यायालय (निगरानी) से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

prime article banner

 हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन की याचिका पर पिछले दिनों इस तरह का आदेश आया था। याचिका पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है।

यह है मामला

शहर की सफाई के लिए नगर निगम की ओर से ऑटो गार्बेज की खरीदारी की गई। एक आपूर्तिकर्ता ने इस मामले में गलत तरीके से निविदा के निष्पादन का आरोप लगाया था। तब इस खरीद में घोटाले की आशंका जताई गई थी। आरोपों की जांच के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मामला प्रथमदृष्टया सत्य पाए जाने पर मेयर सुरेश कुमार सहित दस के विरुद्ध निगरानी थाना में केस दर्ज किया था।

 आरोपितों में तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश रंजन प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त और अपर समाहर्ता डॉ. रंगनाथ चौधरी, सहायक अभियंता महेंद्र सिंह व आपूर्तिकर्ता मोहन हिम्मत सिंगा शामिल हैं। इन पांचों आरोपितों की अग्रिम जमानत की अर्जी विशेष न्यायालय (निगरानी) ने खारिज कर रखी है। जबकि तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त डॉ. रंगनाथ चौधरी को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी।  

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.