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हुजूर, पति और बेटा दोनों पियक्कड़, जमीन बेचकर पी गए शराब, पश्चिम चंपारण में एक महिला की आपबीती

बिहार के नरकटियागंज में एक अजीबों गरीब मामला सामने आया है। एक महिला रोती बिलखती थाने पहुंकर बोली-साहब मैं बहुत परेशान हूं पति और बेटा दोनों शराब पीकर मारपीट करते हैं। बहू भी उन लोगों का ही साथ देती है।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 24 Jan 2022 07:20 PM (IST)Updated: Mon, 24 Jan 2022 07:20 PM (IST)
हुजूर, पति और बेटा दोनों पियक्कड़, जमीन बेचकर पी गए शराब, पश्चिम चंपारण में एक महिला की आपबीती
पश्‍च‍िम चंपारण के नरकटियागंज में रोती ब‍िलखती मह‍िला। फोटो-जागरण

नरकटियागंज (पचं), जासं। हुजूर, पति और बेटा दोनों मिलकर घराड़ी की जमीन बेचकर शराब पी गए हैं। जब घर की संपत्ति के नुकसान की विरोध कर रहे तो मुझे मार पीट रहे हैं। यहां तक की पतोहू के साथ मिलकर पिता और बेटे ने मेरी पिटाई कर दी है। शिकारपुर थाना पहुंची चानकी गांव की एक बुजुर्ग महिला आपबीती सुनाते हुए फफक पड़ी। आरंभ में पुलिस भी उसकी पीड़ा को गंभीरता से नहीं ली। लेकिन कुछ ही पल बाद जब महिला हृदय विदारक रोने लगी तो पुलिस को बात समझ में आई। इसके बाद महिला ने अपने पति और बेटे की शराब वाली सामाजिक करतूत को बताया। उसके बाद पुलिस गंभीर हुई।

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बुजुर्ग महिला लारी देवी ने थानाध्यक्ष को बताया कि उसका घर चानकी में है। उसका पति इंद्रासन साह एवं बेटा राजू साह उसको मारपीट कर घर से निकाल दिए हैं। उसका कसूर है कि शराब पीने और जमीन नहीं बेचने का विरोध कर रही है। दोनों ने मिलकर घराड़ी की जमीन बेच दिया हैं। जब वह विरोध की तो पति बेटा के साथ साथ उसकी पतोहू ने भी उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया है। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया महिला के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर करवाई की जा रही है।

शराब पीने के मामले में दो लोगों को तीन-तीन माह की सजा

बेतिया। शराब पीने के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने नन्हें मिश्र और महमूद मियां को दोषी पाया है। सोमवार को वर्चुअल कोर्ट में सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने दोनों को उत्पाद अधिनियम की धारा 37 सी में तीन-तीन माह कारावास की सजा सुनाई है।

सजायाफ्ता नन्हें मिश्र लौरिया थाने के शांतिनगर निवासी है। जबकि महमूद मियां गौनाहा थाने के स्थानीय निवासी बताया गया है। उपरोक्त मामलों के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि नन्हें मिश्र 31 नवंबर की साम नशे की हालत में घूम रहा था। इसी क्रम में गश्ती कर रही पुलिस ने उसे नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। जबकि एक अन्य सजायाफ्ता महमूद मियां 6 अगस्त को नशे की हालत में घर में हंगामा मचा रहा था और पत्नी के साथ गाली गलौज कर रहा था। इसी क्रम में उसकी पत्नी ने स्थानीय पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शराब पीने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।


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