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Sheohar News: घरों में ही दिए जाएंगे चैती छठ के अर्घ्य, सार्वजनिक आयोजन पर भी रोक

Sheohar News सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी और निजी आयोजन पर भी रोक। सामूहिक रूप से एकत्रित होकर अर्घ्य देने पर डीएम ने लगाई रोक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पर्व-त्योहारों को लेकर डीएम ने जारी की तीसरी गाइडलाइन।

By Murari KumarEdited By: Published: Sun, 18 Apr 2021 09:03 AM (IST)Updated: Sun, 18 Apr 2021 09:03 AM (IST)
Sheohar News: घरों में ही दिए जाएंगे चैती छठ के अर्घ्य, सार्वजनिक आयोजन पर भी रोक
शिवहर के डीएम सज्जन राजशेखर। (फाइल फोटो)

शिवहर, जागरण संवाददाता। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ पर अब घरों में ही अर्घ्य दिए जाएंगे। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच डीएम सज्जन राजशेखर ने सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक रूप से अर्घ्य देने पर रोक लगा दी है। साथ ही जिले में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी और निजी आयोजन पर भी रोक लगा दी है। डीएम ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय और इसके आलोक में सरकार के निर्देश का हवाला लगाते हुए चैती छठ और सार्वजनिक आयोजन से संबंधित गाइडलाइन जारी किया है। वहीं आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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 डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को इससे संबंधित जानकारी व्रती, श्रद्धालुओं व आम जनता को देने का निर्देश दिया है। डीएम ने व्रती और श्रद्धालुओं से अपने घरों में ही पूजा करने की अपील की है। बताते चलें कि, जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जबकि, इस अवधि में नवरात्र, रमजान, चैती छठ और रामनवमी जैसे पर्व है। संक्रमण पर नकेल को लेकर डीएम ने 30 अप्रैल तक जिले के तमाम धार्मिक स्थलों में आम जनता के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। इसके पूर्व डीएम ने दो अलग-अलग आदेश जारी किया था। जिसमें  बिहार राज्य वक्फ बोर्ड पटना के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 12 अप्रैल को जारी पत्र का हवाला देते हुए मस्जिद के अईम्मा, मोतवल्ली, सेक्रेट्री, जिला औकात कमिटी और खानकाह से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने की अपील की थी।

वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60, भारतीय दंड विधान की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके तहत 30 अप्रैल तक मस्जिदों में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। वहीं दूसरी गाइडलाइन में बिहार राज्य धार्मिक न्याय पर्षद के आदेश का हवाला देते हुए दोबारा पत्र जारी किया था।  इसके तहत मंदिर के महंत, पुजारी और व्यवस्थापक को ही मंदिर में पूजा और आरती का निर्देश दिया था। इसके अलावा आम जनता को घरों में ही पूजा करने का निर्देश दिया था। इसी बीच डीएम ने अब चैती छठ और सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी हैं। इधर, डीएम ने एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्षों को अपने अधिकार क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों पर नजर रखने और आदेश का उल्लंघन होने की स्थिति में कार्रवाई का निर्देश दिया है।


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