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मार्केट बनाने में लापरवाही पर जब्त होगी एजेंसी की जमानत राशि

मोतीझील के विस्थापितों के लिए एमएसकेबी के पास मार्केट के निर्माण को हुआ था करार। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी एजेंसी ने अब तक शुरू नहीं कर पाई काम।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 01:21 PM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 01:21 PM (IST)
मार्केट बनाने में लापरवाही पर जब्त होगी एजेंसी की जमानत राशि
मार्केट बनाने में लापरवाही पर जब्त होगी एजेंसी की जमानत राशि

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। महिला शिल्प कला भवन के समीप निगम की जमीन पर पचास दुकान का निर्माण तय समय सीमा में पूरा नहीं करने वाले संवेदक के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगा। संवेदक के साथ हुए करार को रद कर निगम जमानत की राशि जब्त करेगी। मोतीझील रेलवे फ्लाई ओवर के नीचे सड़क से विस्थापित दुकानदारों के लिए नगर निगम ने निविदा के माध्यम से दुकान बनाने का करार पटना की एजेंसी वाईपी इंजीनियर कॉन्ट्रेक्टर से की थी।

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  एजेंसी को 25 अक्टूबर को कार्यादेश दिया गया था और उसे चार माह में काम को पूरा करने को कहा गया था। काम पूरा करने की जगह एजेंसी अब निगम से चिह्नित स्थान उपलब्ध कराने को कह रहा है। नगर आयुक्त ने कहा है कि यदि एजेंसी ने दो दिन के अंतर काम आरंभ नहीं किया गया तो उसके साथ हुए करार को रद कर दिया जाएगा और जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।

सफाई की अनदेखी करने पर कटा अंचल निरीक्षक का वेतन

सफाई कार्य की अनदेखी अंचल निरीक्षक राम बिहार राम को भारी पड़ा। नगर आयुक्त संजय दूबे ने उनके एक दिन के वेतन की कटौती कर दी है। अंचल निरीक्षक द्वारा नगर विकास एवं आवास मंत्री के कार्यालय के समाने पड़े कूड़ा का उठाव करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है।

   नगर आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद एवं वरीय सफाई प्रभारी अमरेंद्र कुमार सिन्हा के कहने पर भी अंचल निरीक्षक द्वारा कूड़ा का उठाव नहीं किया गया। इससे नाराज अपर नगर आयुक्त ने नगर आयुक्त को अंचल निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। नगर आयुक्त ने कहा कि सफाई कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी।  


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