Coronavirus : मुजफ्फरपुर में धारा 144 लागू, इस दौरान ये सभी चीजें रहेंगी प्रतिबंधित
Coronavirus धरना प्रदर्शन सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। स्कूल कॉलेज आंगनबाड़ी केंद्र पार्क और सिनेमा घर 31 मार्च तक रहेंगे बंद।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। कोरोना वायरस को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसके तहत 31 मार्च तक किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन व मेला के अलावा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जबकि, सभी सरकारी-गैरसरकारी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र संचालन पर रोक लगी रहेगी। पार्क और सिनेमा घर बंद रहेंगे।
संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात
प्रभारी जिलाधिकारी सह डीडीसी उज्जवल कुमार सिंह ने धारा 144 के तहत उक्त आदेश जारी किया है। शनिवार की शाम जारी आदेश की प्रति सभी एसडीओ, एसडीपीओ, डीईओ, डीपीओ शिक्षा विभाग, आईसीडीएस डीपीओ, सभी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष को भेज अनुपालन का निर्देश दिया गया है। इसकी प्रतिलिपि बीआरए बिहार विवि के कुलपति, एसएसपी, एसपी और शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य को भी भेजी गई है। बताया गया है कि कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है।
कस्तूरबा गांधी विद्यालय के छात्रावासों को खाली करने का आदेश
कोरोना वायरस को लेकर जिले के तमाम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावासों को भी खाली करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही जिले के सभी स्कूलों में बायोमीट्रिक हाजिरी लगाने पर रोक लगा दी गई है।
स्वजनों को सौंपी जाएंगीं
जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. विमल कुमार ठाकुर ने शनिवार को जिले के 16 प्रखंडों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्राचार्यों को पत्र भेजा है। उन्होंने रविवार तक हर हाल में छात्रावास खाली कराने को कहा है। छात्रावास में रह रही सभी लड़कियों को उनके स्वजनों को सौंपना है। डीईओ ने बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से सभी छात्राओं को घर भेज दिया जाएगा, लेकिन शिक्षक, वार्डन और कर्मचारी विद्यालय में मौजूद रहेंगे। बता दें कि जिले के सभी प्रखंडों में एक-एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है। उन छात्रावासों में करीब 100-100 छात्राएं रहकर अध्ययन करती हैं।