कंटेनमेंट जोन के अंदर दुकानें खुली मिलें तो तत्काल करें सील : डीएम
कंटेनमेंट जोन में विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित रखे जाने के प्रावधानों का अक्षरश पालन कराया जाए ताकि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। उक्त बातें संक्रमण की रोकथाम व बचाव को लेकर बनाए गए कंटेनमेंट जोन से संबंधित बैठक में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहीं। उन्होंने कहा कि जिले में अभी 57 एक्टिव कंटेनमेंट •ाोन हैं।
मुजफ्फरपुर । कंटेनमेंट जोन में विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित रखे जाने के प्रावधानों का अक्षरश: पालन कराया जाए, ताकि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। उक्त बातें संक्रमण की रोकथाम व बचाव को लेकर बनाए गए कंटेनमेंट जोन से संबंधित बैठक में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहीं। उन्होंने कहा कि जिले में अभी 57 एक्टिव कंटेनमेंट •ाोन हैं। सतत अनुश्रवण को लेकर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। वहां कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। संबंधित क्षेत्रों में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल जैसे आपात कारणों में ही छूट रहेगी। डीएम ने आदेश दिया कि कंटेनमेंट जोन के अंदर यदि दुकानें खुली पाई गई तो उसे तत्काल सील करें। दुकान तब तक सील रहेगी जब तक कंटेनमेंट जोन की स्थिति बरकरार रहेगी। इसके बाहर जो दुकानें खुली रहेंगी। उसमें दुकानदार के साथ ग्राहक मास्क का उपयोग करेंगे। नियम टूटता है तो दुकान को तत्काल सील करें। जिस किसी कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिग नहीं है। वहां इसे शीघ्र कराएं और डिमार्केशन कराना सुनिश्चित करें। दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि अब तक 4197 लोगों से मास्क न पहनने पर दो लाख नौ हजार 850 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए हैं। साथ ही 17 दुकानों को सील किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत 514 वाहनों से 22 लाख 10 हजार 200 रुपये जुर्माना वसूला गया है। एसएसपी जयंत कांत ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में जिन- जिन पुलिस अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। वे गंभीरता से उसका निर्वहन करें। किसी भी तरह की कोताही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, सहायक समाहर्ता खुशबू गुप्ता, एसडीओ पूर्वी व पश्चिमी समेत अन्य पदाधिकारी थे।