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समीर कुमार हत्याकांड : जेल में बंद आरोपित सुजीत व नवीन ने मांगी विशेष सुरक्षा

दोनों की ओर से एसीजेएम राजीवरंजन सिंह की कोर्ट में दाखिल की गई अलग-अलग अर्जी। अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश।

By Ajit KumarEdited By: Published: Wed, 08 May 2019 09:33 AM (IST)Updated: Wed, 08 May 2019 09:33 AM (IST)
समीर कुमार हत्याकांड : जेल में बंद आरोपित सुजीत व नवीन ने मांगी विशेष सुरक्षा
समीर कुमार हत्याकांड : जेल में बंद आरोपित सुजीत व नवीन ने मांगी विशेष सुरक्षा

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल में बंद सुजीत कुमार व नवीन कुमार को विशेष सुरक्षा देने को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। दोनों की ओर से उनके अधिवक्ता ने अलग-अलग अर्जी एसजेएम राजीव रंजन सिंह की कोर्ट में दाखिल की है। इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है।  अधिवक्ता प्रियरंजन अनु ने बताया कि पेशी के दौरान जेल से कोर्ट तक लाने में सुजीत की जान पर खतरा है।

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  इससे पहले भी कोर्ट परिसर में बंदी की हत्या व गोली मारी जा चुकी है। इसे देखते हुए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। नवीन कुमार के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। इसमें भी कोर्ट में पेशी के दौरान खतरे की आशंका व्यक्त की गई है। अर्जी में उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग से या विशेष सुरक्षा में पेश करने की जेल अधीक्षक को आदेश कोर्ट से प्रार्थना की गई है।

दौरा सुपुर्दगी की चल रही सुनवाई

समीर हत्याकांड में सुजीत कुमार व नवीन कुमार सहित सात आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। इसमें सुशील छापडिय़ा, श्यामनंदन मिश्र, गोविंद कुमार, कुमार रणंजय ओमकार व मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह भी शामिल हैं। अनुसंधान के बाद सभी आरोपितों के खिलाफ पुलिस सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर की थी।

  सीजेएम कोर्ट ने आरोप पत्र को संज्ञान लेने के बाद मामले को सुनवाई के लिए एसीजेएम राजीवरंजन सिंह की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। फिलहाल इस कोर्ट में दौरा सुपुर्दगी की सुनवाई को लेकर 10 मई को सुनवाई है। इस दौरान कोर्ट में पेश कराने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।

यह है मामला

पिछले साल 23 सितंबर को नगर थाना क्षेत्र के नवाब रोड चंदवारा में पूर्व मेयर समीर कुमार व उनके कार चालक रोहित कुमार को एके-47 से भून दिया गया। इस मामले में तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो.सुजाउद्दीन के बयान पर केस दर्ज किया गया था।

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