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Samastipur news: विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की सूची नहीं देने पर 232 प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण

Samastipur news विद्यालय के प्रधान को 10 दिसंबर तक अंतिम रूप से पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने का टास्क बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक के आदेश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया निर्देश ।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 04 Dec 2021 02:24 PM (IST)Updated: Sat, 04 Dec 2021 02:24 PM (IST)
Samastipur news: विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की सूची नहीं देने पर 232 प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण
विषयवार शिक्षकों की सूची नहीं देने को लेकर 232 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण किया गया। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

समस्तीपुर, जासं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राजकीय विद्यालयों में अद्यतन रूप से कार्यरत विषयवार शिक्षकों की सूची नहीं देने को लेकर 232 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण किया गया। समिति ने विद्यालय में अद्यतन रूप से कार्यरत विषयवार शिक्षकों की सूची को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में 27 अक्टूबर तक की अवधि में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, परंतु समिति के निर्देशों की अवहेलना करते हुए शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद 27 नवंबर तक अवधि विस्तारित करते हुए रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद भी इन विद्यालयों ने समिति के निर्देश का उल्लंघन एवं अवहेलना करते हुए शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं कराई।

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इससे स्पष्ट होता है कि जान बूझकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को विद्यालय में अद्यतन रूप से कार्यरत विषयवार शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि विद्यालय में पठन-पाठन हेतु शिक्षक उपलब्ध नहीं है या जान-बूझकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश की स्पष्ट रूप से बार-बार अवहेलना करते हुए शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यह न सिर्फ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की नियमावली का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है, जो अत्यंत ही खेदजनक एवं अवांछनीय है। अब अंतिम रूप से 10 दिसंबर तक रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया गया है।

रिपोर्ट नहीं देने पर संबंधित के विरुद्ध होगी अनुशासनिक कार्रवाई 

राजकीयकृत विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने पर समिति के वेबसाइट पर शून्य अंकित कर रिपोर्ट दिया जाना है। इसको लेकर समिति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय के प्रधान को निर्देश देने को कहा गया है। परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि जिन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कार्य का अनुपालन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें चिन्ह्त करते हुए प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया है। जिसके लिए प्रधानाध्यापक पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। शिक्षण कार्य हेतु विद्यालयों में शिक्षक अनुपलब्ध मानते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता विनियमावली के तहत विद्यालय में आगामी सत्र से नामांकन पर रोक लगाने तथा विद्यालय की मान्यता व संबद्धता को निलंबित करने के संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है।


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