Muzaffarpur News: प्रतिबंध के बाद भी मुजफ्फरपुर में होती रही पटाखों की बिक्री व उपयोग
Firecrackers Ban in Muzaffarpur सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर एक दिसंबर तक लगाया गया रोक ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से भी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर है रोक। इसके बाद भी विभिन्न इलाकों में सजी रही पटाखों की दुकानें व होती रही बिक्री
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। प्रतिबंध के बाद भी मुजफ्फरपुर में पटाखों की बिक्री व उपयोग होती रही। प्रशासन की तरफ से पटाखा मंडी की दुकानाें को बंद कराया गया। लेकिन चोरी-छिपे शटर उठाकर पटाखों की बिक्री होती रही। इसी तरह शहर से लेकर गांव तक विभिन्न चौराहों पर भी पटाखों की बिक्री धड़ल्ले से होती रही। दीपावली की रात जमकर पटाखों का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर मुजफ्फरपुर में रोक लगाया गया है।
जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने एसडीओ, डीएसपी व थानाध्यक्षों को सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। एक दिसंबर तक रोक है। ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंधित है। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि पटाखा बेचते हुए पाए जाते है तो सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक भी दुकान को सीज नहीं किया गया है। डीएम ने कहा कि लगातार बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। एनजीटी ने गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीते साल नवंबर में देश के जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। जिसको लेकर निर्देश जारी किया गया है। ऐसे शहरों में पटाखे ना बनेंगे और ना ही बिक्री होगी।