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पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : आरोपित रोहित व सोनू की अर्जी कोर्ट ने की खारिज

आरोपों को खारिज करने की दोनों ने दी थी अर्जी, 05 जनवरी तक पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित सभी आरोपितों की बढ़ी हिरासत की अवधि!

By Ajit KumarEdited By: Published: Wed, 19 Dec 2018 08:12 PM (IST)Updated: Wed, 19 Dec 2018 08:12 PM (IST)
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : आरोपित रोहित व सोनू की अर्जी कोर्ट ने की खारिज
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : आरोपित रोहित व सोनू की अर्जी कोर्ट ने की खारिज

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्यकांड में आरोपित रोहित कुमार सोनी व सोनू कुमार सोनी की अर्जी को एडीजे-9 वीरेंद्र कुमार ने खारिज कर दी। इस अर्जी में दोनों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करने की कोर्ट से प्रार्थना की थी। पिछली तारीख को इस अर्जी पर सुनवाई हुई थी।

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बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि

तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी कराई गई। अन्य आरोपितों को मुजफ्फरपुर जेल से पेशी के लिए लाया गया। सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि पांच जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है।

सरकारी वकील उपलब्ध कराने की लगाई गुहार

लड्डन के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि उसने भागलपुर से मुजफ्फरपुर जेल में शिफ्ट करने व सरकारी वकील उपलब्ध कराने की प्रार्थना कोर्ट से की। उसने कहा कि भागलपुर जेल में रहने के कारण वह अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह नहीं ले पाता है। सरकारी वकील के लिए कोर्ट ने उसे जेल अधीक्षक से अनुमोदित अर्जी भेजने का निर्देश दिया।

तय नहीं किए जा सके आरोप

मामले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय नहीं किए गए। आरोपित रोहित व सोनू की अर्जी पर सुनवाई के कारण यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई।


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