मुजफ्फरपुर में आवास नहीं देकर योग्य लाभुकों का नाम हटाया, आवास सहायक की सेवा समाप्त
बीडीओ की ओर से परिवादी द्वारा दी गई सूची में से 15 की जांच रैंडमली कराई गई। इसमें पाया गया कि सभी लाभुक योग्य ज्ञात एवं पंचायत में निवास करने वाले थे। बीडीओ ने दोषी पाते हुए ग्रामीण आवास सहायक पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई।
मुजफ्फरपुर, जासं। योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार के स्तर से कई प्रयास हुए हैं, लेकिन कई स्तर पर गड़बड़ी रुक नहीं रही। ऐसा ही मामला सरैया की अमैठा पंचायत में सामने आया है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के योग्य लाभुकों द्वारा रिश्वत नहीं दिए जाने पर ग्रामीण आवास सहायक ने उनका नाम अज्ञात बताते हुए सूची से विलोपित कर दिया, जबकि वे पंचायत के स्थायी निवासी हैं। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने ग्रामीण आवास सहायक रविकांत कुमार की सेवा समाप्त कर दी है।
मालूम हो कि अमैठा के अमरेश कुमार ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवाद दर्ज कराया कि नाजायज राशि नहीं देने पर ग्रामीण आवास सहायक ने 126 योग्य लाभुकों का नाम सूची से डिलीट कर दिया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अशोक कुमार के निर्देश पर मामले की जांच शुरू हुई। बीडीओ की ओर से परिवादी द्वारा दी गई सूची में से 15 की जांच रैंडमली कराई गई। इसमें पाया गया कि सभी लाभुक योग्य, ज्ञात एवं पंचायत में निवास करने वाले थे।
बीडीओ ने दोषी पाते हुए ग्रामीण आवास सहायक पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई। कार्रवाई से पहले रविकांत कुमार से स्पष्टीकरण के साथ सहायक योजना पदाधिकारी से भी इसकी जांच कराई गई। इसमें बताया गया कि 15 में से आठ लाभुक योग्य हैं। वहीं तीन के पास पक्का मकान है। दो को पहले ही आवास मिल चुका है। शेष दो की भौतिक स्थिति को अंकित किया गया। सभी जांच रिपोर्ट के आधार पर डीडीसी ने पाया कि ग्रामीण आवास सहायक ने पीएम आवास योजना के योग्य लाभुकों का नाम विलोपित करने में लापरवाही एवं अनियमितता बरती। इसे देखते हुए उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। सरैया बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि रविकांत कुमार के जिम्मे का सभी प्रभार दूसरे ग्रामीण आवास सहायक को दे दिया जाए।