मुजफ्फरपुर कचहरी परिसर में होगी नियमित कोरोना जांच, 11 दिसंबर को लगेगा लोक अदालत
मुजफ्फरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुभाष चंद्रा ने दी जानकारी पीएचसी और कचहरी परिसर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे कोरोना जांच केंद्र एंटीजन किट से होगी जांच बच्चों महिलाओं वरिष्ठ नागरिकों व आपदा प्रभावितों को दी जाएगी सहायता।
मुजफ्फरपुर, जासं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कचहरी परिसर में नियमित तौर पर कोरोना की जांच की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुभाष चंद्रा ने बताया कि जिला जज के निर्देश के अनुसार पीएचसी के अलावा कचहरी परिसर में विभिन्न स्थानों पर जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर आम लोग, कचहरी स्टाफ व अधिवक्ता एंटीजन किट से कोरोना की जांच करा सकते हैं।
11 दिसंबर को आयोजित होंगे लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुभाष चंद्रा ने बताया कि 11 दिसंबर को कचहरी परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक, बीमा व अन्य सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में किसी पक्ष की हार नहीं होती है। यहां आपसी सहमति से मामले को सदा के लिए खत्म कर दिया जाता है। इससे दोनों पक्षों में मेल मिलाप व भाईचारा बना रहता है। केस लडऩे पर कोर्ट का फैसला चाहे जो आए उससे आपसी कटुता बढ़ती है। लोक अदालत इस कटुता को खत्म करता है। लोक अदालत को लेकर आम लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। इससे अधिक से अधिक लोगों को निरर्थक मुकदमों से छुटकारा मिलेगा।
बच्चे, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक व आपदा प्रभावित ले सकते लाभ : उन्होंने बताया कि जिला विधिक प्राधिकार के माध्यम से बच्चे, महिलाएं, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक व आपदा प्रभावित लाभ ले सकते हैं। इनके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। पीएलवी के माध्यम से वे प्राधिकार तक अपनी समस्या रख सकते हैं और इसका निदान भी करा सकते हैं।
कोरोना में काम करने वाले मानव बल का होगा भुगतान, पहुंची राशि
मुजफ्फरपुर। कोरोना की दूसरी लहर में बहाल मानव बल को समय से पहले हटाया गया था। मानव बल ने जितना दिन काम किया उतने दिन का अब भुगतान होगा। सिविल सर्जन डा.विनय कुमार शर्मा ने बताया कि समीक्षा के बाद राज्य मुख्यालय से आई राशि को सभी पीएचसी प्रभारी के पास भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले को 1.56 करोड़ की राशि मिली है। जानकारी के अनुसार, मानव बलों के खाते में उनके काम के एवज में राशि ट्रांसफर की जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया कि हाईकोर्ट ने निर्देश के बाद सभी पीएचसी प्रभारियों से मिली हाजिरी के अनुसार निर्धारित दर के हिसाब से यह राशि भेज दी गई है। एक सप्ताह के अंदर सभी पीएचसी प्रभारी को रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट मुख्यालय को जाएगी।
मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग में 780 मानव बलों को बहाल किया गया था। बहाली में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट पर मानव बलों को काम से हटा दिया गया था। बाद में हटाए गए मानव बलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने काम के बदले भुगतान करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिया है। उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।