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बालिका गृह यौन हिंसा : रामाशंकर पांच दिनों के सीबीआइ रिमांड पर, विक्की की पांच दिन बढ़ी अवधि

12 जनवरी को सीबीआइ ने किया था विक्की को गिरफ्तार। 15 जनवरी को रामाशंकर सिंह ने विशेष कोर्ट में किया था आत्मसमर्पण। पहले से पांच दिनों के सीबीआइ रिमांड पर था विक्की।

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 17 Jan 2019 09:55 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jan 2019 09:55 PM (IST)
बालिका गृह यौन हिंसा : रामाशंकर पांच दिनों के सीबीआइ रिमांड पर, विक्की की पांच दिन बढ़ी अवधि
बालिका गृह यौन हिंसा : रामाशंकर पांच दिनों के सीबीआइ रिमांड पर, विक्की की पांच दिन बढ़ी अवधि

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपित ब्रजेश ठाकुर के मैनेजर रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर साहब उर्फ मास्टर जी को पूछताछ के लिए पांच दिनों के सीबीआइ रिमांड पर देने का आदेश दिया है। सीबीआइ ने बुधवार को विशेष कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इसमें आठ दिनों के रिमांड पर देने की प्रार्थना की थी। इसकी सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने यह आदेश जारी किया।

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 उधर, सीबीआइ ने आरोपित विक्की की पांच दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद गुरुवार को विशेष कोर्ट में पेश किया और पांच दिनों की रिमांड अवधि विस्तार की प्रार्थना करते हुए विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे पांच दिनों के सीबीआइ रिमांड की मंजूरी दे दी। एक साथ पांच दिनों का रिमांड मिलने पर सीबीआइ दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। दोनों के खिलाफ सीबीआइ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

रिमांड अवधि में आधा घंटा मिल सकेंगे अधिवक्ता

आरोपित रामाशंकर सिंह के अधिवक्ता ने सीबीआइ की रिमांड अवधि में उससे मिलने की अनुमति देने की प्रार्थना की। कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए सीबीआइ रिमांड के दौरान दो दिनों में अधिक से अधिक आधा-आधा घंटा तक मिलने की अनुमति दे दी। इसके लिए सीबीआइ अधिकारी को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

12 जनवरी को विक्की को किया था गिरफ्तार

12 जनवरी को सदर थाना क्षेत्र से सीबीआइ ने विक्की को गिरफ्तार किया था। उसे उसी दिन विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआइ की अर्जी पर विशेष कोर्ट ने उसे पूछताछ के लिए पांच दिनों के रिमांड पर दे दिया। सीबीआइ की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में विक्की पर बालिका गृह की लड़कियों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है।

15 जनवरी को रामाशंकर सिंह ने किया था सरेंडर

ब्रजेश के मैनेजर रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर साहब उर्फ मास्टर जी ने 15 जनवरी को विशेष पॉक्सो कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। कोर्ट ने उस दिन उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बालिका गृह की लड़कियों ने उस पर गंभीर आरोप लगाया है। उस पर लड़कियों को गंदी नजरों से देखने व लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में ब्रजेश को सहयोग करने व छड़ी से लड़कियों की पिटाई क रने का आरोप लगाया गया है।

अन्य आरोपितों के साथ होगी सुनवाई

रामाशंकर सिंह व विक्की को फरार दिखाते हुए पिछले साल 19 दिसंबर को सीबीआइ ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। अन्य 18 चार्जशीटेड आरोपित पहले से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे। इसलिए रामाशंकर व विक्की को छोड़कर इन सभी के मामले की सुनवाई एक साथ चल रही थी।

 दोनों के न्यायालय में हाजिर कराए जाने के बाद कोर्ट ने अन्य आरोपितों के साथ ही इसके मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने गुरुवार की सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी संबंधित पक्षों को दी।


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