पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में आरोपित श्यामनंदन की आरोप मुक्त करने की अर्जी का पीपी ने दाखिल किया जवाब
Sameer massacre दो आरोपितों की आरोप मुक्ति की अर्जी के विरुद्ध दाखिल नहीं किया गया जवाब। 16 मार्च को होगी मामले की सुनवाई।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के आरोपित श्यामनंदन मिश्रा की आरोप मुक्त करने की अर्जी के विरुद्ध लोक अभियोजक पीपी प्रमोद कुमार शाही ने जवाब दाखिल कर दिया है। यह जवाब जिला जज के कोर्ट में दाखिल किया गया है। इस पर 16 मार्च को सुनवाई होगी। दो अन्य आरोपितों सुजीत कुमार व नवीन कुमार की ओर से दाखिल आरोप मुक्ति की अर्जी पर पीपी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
पीपी का जवाब, आरोप तय किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य
आरोप मुक्त करने की अर्जी का पीपी ने विरोध किया है। अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि केस डायरी के कई पारा में श्यामनंदन मिश्रा के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। इसलिए आरोप मुक्ति की अर्जी को खारिज कर आरोप तय किया जा सकता है। इससे पहले दो अन्य आरोपितों सुशील छापडिय़ा व मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ पिंटू की अर्जी जिला जज के कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
यह है मामला
23 सितंबर 2018 की शाम नगर थाना के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके कार चालक रोहित कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने एके-47 से भून दिया था। वे अखाड़ाघाट रोड स्थित होटल से मिठनपुरा स्थित अपने घर जा रहे थे। नगर थाने के तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. शुजाउद्दीन ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अनुसंधान के बाद सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।