Muzaffarpur News: जन वितरण प्रणाली की दुकानों में बिक सकेंगे रोजमर्रा के भी सामान
Muzaffarpur News खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जारी किया आदेश अनुदानित सामग्री छोड़ अन्य चीजों की हो सकेगी बिक्री।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को व्यावसायिक रूप से सुदृढ़ करने का सरकार ने निर्णय लिया है। अब जन वितरण प्रणाली की दुकानों में रोजमर्रा के सामान भी बेचे जा सकेंगे। इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी महमूद आलम ने सभी एसडीओ व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है।
सब्सिडी वाले व प्रतिबंधित सामान नहीं बिकेंगे
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वैसी खाद्य सामग्री जिसे सरकार से अनुदान प्राप्त हाेने के अलावा वितरण किया जाता है। इसकी बिक्री या भंडारण जन वितरण प्रणाली की दुकानों में नहीं किया जाएगा।वहीं राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंधित वस्तु तंबाकू, गुटखा, पान या अन्य हानिकारक सामग्री की बिक्री नहीं होगी।इन चीजों के अलावा गैर अनुदानित जन उपयोगी वस्तुओं की बिक्री जन वितरण प्रणाली की दुकानों में की जा सकेगी। इस आदेश से अब एक किराना दुकान या जेनरल स्टोर के रूप में जन वितरण प्रणाली की दुकान को विकसित किया जा सकेगा।
सूचनापट्ट पर अनुदानित खाद्यान्न का ही विवरण
आदेश के अनुसार दुकान के सूचनापट्ट पर अनुदानित खाद्यान्न का ही विवरण प्रदर्शित किया जा सकेगा। वहीं जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कार्य अवधि में लाभुकों को प्राथमिकता देंगे।वहीं सरकारी योजना का बही खाता अलग से संचालित करेंगे। दुकानों का निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे अनियमितता पाए जाने पर सरकारी योजना की वस्तुओं को ही जब्त किया जाए। ये होगा लाभ- जन वितरण प्रणाली की दुकान में रोजमर्रा की वस्तुओं की बिक्री से गांव-गांव में इस तरह की दुकानें खुल जाएंगी। लाभुक जब राशन लेने जाएंगे तो वे अन्य सामग्री भी खरीद सकेंगे। इससे उनके समय की बचत होगी। - जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को पूरे दिन दुकान खोलने का विकल्प होगा। इससे लाभुकों को राशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही दुकानदारों को अतिरिक्त आय भी होगी।