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आरटीई के तहत नामांकित बच्चों की सूची के साथ पहुंचे निजी स्कूल प्रबंधक

शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के दायरे में आने वाले जिले के निजी स्कूलों को बकाया राशि का भुगतान आठ जुलाई को जिला स्कूल में कमेटी करेगी। इसके लिए सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Jul 2020 02:56 AM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2020 06:13 AM (IST)
आरटीई के तहत नामांकित बच्चों की सूची के साथ पहुंचे निजी स्कूल प्रबंधक
आरटीई के तहत नामांकित बच्चों की सूची के साथ पहुंचे निजी स्कूल प्रबंधक

मुजफ्फरपुर। शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के दायरे में आने वाले जिले के निजी स्कूलों को बकाया राशि का भुगतान आठ जुलाई को जिला स्कूल में कमेटी करेगी। इसके लिए सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 2014-14 से 2019-20 तक आरटीई के तहत नामांकित बच्चों की सूची पूर्व पत्र के साथ लाना है। आरटीई के तहत नामांकन हेतु विद्यालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, नामांकन हेतु कुछ आवेदन पत्र, चयनित बच्चों की सूची समिति द्वारा अनुमोदित, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, नामांकन पंजी, उपस्थिति पंजी, विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाणपत्र, प्राप्त आपत्ति एवं कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन लेकर आने को कहा है। डीईओ अब्दुस सलाम अंसारी ने इस आशय का पत्र जारी किया है। प्रतिलिपि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय अवर निरीक्षक, प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक जिला स्कूल, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना को भेजी गई है।

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स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह : तिरहुत एसोसिएशन ऑफ अनएडेड स्कूल्स के सचिव व इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक सुमन कुमार ने डीईओ द्वारा आरटीई के तहत मांगे गए कागजातों के तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। कहा है कि पत्र से काफी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। जानकारी से अवगत कराने का अनुरोध किया है।नामांकित बीपीएल बच्चों के संबंध में मांगे गए कागजातों को अस्पष्ट बताया है। विद्यालय प्रबंधन को पूर्व में ऐसा कोई आदेश निगर्त नहीं हुआ है कि बीपीएलअन्तर्गत नामाकित बच्चों के नामाकन के समय जाति एवं आय प्रमाण पत्र लेना है। विभाग द्वारा किसी विद्यालय प्रबंधन को ऐसा कोई आदेश निगर्त किया गया हो तो उसकी छाया प्रति उपलब्ध कराया जाए। जो विद्यालय नामाकन के समय जाति एवं आय प्रमाण नहीं लिया है, वैसे विद्यालय प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाय। अधिकाश विद्यालयों में उपस्थित ईआरपी पद्धति से होती आ रही है जिसका डाटा स्वत: खत्म होते जाता है। ऐसे विद्यालयों के लिए स्पष्ट निर्देश दिया जाय तथा आरटीई के तहत नामाकित बच्चों की राशि निर्गत की जाय। आग्रह है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 से बीपीएल अंतर्गत नामाकन हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया जाय । इसके लिए विद्यालय प्रबंधन सदैव आभारी रहेगा ।


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