Panchayat Chunav: निजी भवनोंं एवं वर्तमान मुखिया के घर के पास नहीं बनाया जाएगा मतदान केंद्र
Panchayat Chunav Madhubani पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र की स्थापना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी। मतदान केंद्रोंं की सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम किया निर्धारित। वर्तमान मुखिया के घर के एक सौ मीटर परिधि में मतदान केंद्र की नहीं।
मधुबनी, जासं। पंचायत आम चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। मतदान केंद्रों की सूची की तैयारी के लिए कार्यक्रम भी आयोग ने निर्धारित कर दिया है। इस संबंध में आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने सूबे के स भी जिला पदाधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (पंचायत) को पत्र भेज दिया है। आयोग के सचिव ने निर्देश दिया है कि मार्च से मई तक संभावित पंचायत आम चुनाव के सफल संचालन, शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए अर्हता रखने वाले भवनों एवं स्थलों में ही आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरुप मतदान केंद्रों की स्थापना की जाए।
आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन करने से पूर्व इस सूची पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद किसी भी हाल में आयोग के अनुमति की प्रत्याशा में मतदान केंद्रों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हालांकि पर्याप्त कारण रहने पर आयोग द्वारा मतदान केंद्रों की सूची में परिवर्तन का आदेश दिया जा सकता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत आम निर्वाचन-2016 में आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केंद्र के लिए पुन: अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
आयोग ने शत प्रतिशत मतदान केंद्रों का हरहाल में भौतिक सत्यापन करने का भी कड़ा निर्देश दिया है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि मतदाता सूची निर्माण कार्य के अनुश्रवण के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए प्रेक्षकों से ही मतदान केंद्रों की स्थापना संबंधी कार्यों का भी पर्यवेक्षण कराया जाए। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदान केंद्रों की भौतिक सत्यापन की पूर्ण जिम्मेवारी बीडीओ की होगी। मतदान केंद्रों की भौतिक सत्यापन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पंचायत आम निर्वाचन 2016 के दौरान आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केंद्रों में से कितने मतदान केंद्रों में संशोधन की आवश्यकता है।
मतदान केंद्रोंं की स्थापना के संबंध में आयोग का निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि वर्तमान मुखिया के घर के एक सौ मीटर परिधि के अंदर पंचायत आम चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना नहीं की जाए। निजी भवनों या परिसरों में भी मतदान केंद्रों की स्थापना नहीं की जाए। पुलिस थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों में भी मतदान केंद्रों की स्थापना नहीं की जाए। मतदान केंद्रों की स्थापना में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़े। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में दो से अधिक चलंत मतदान केंद्र नहीं बनाया जाए। विशेष परिस्थिति में दो से अधिक चलंत मतदान केंद्र एक ग्राम पंचायत में बनाने की अति आवश्यकता हो तो इसके लिए आयोग से अनिवार्य रुप से पूर्वानुमति ले ली जाए। किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत से बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र नहीं बनाया जाए।
मतदान केंद्रोंं की सूची तैयार करने के संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम
- आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदित प्रत्येक मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन- 20 से 27 जनवरी तक।
- मतदान केंद्रों की सूची का प्रारुप प्रकाशन एवं दावे और आपत्तियों की प्राप्ति- 28 जनवरी से 11 फरवरी तक।
- प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन- 29 जनवरी से 13 फरवरी तक।
- भौतिक सत्यापन अथवा दावा-आपत्ति निराकरण के बाद संशोधित एवं परिवर्तित मतदान केंद्रों की सूची पूर्ण औचित्य के साथ अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आयोग में भेजना- 15 फरवरी तक।
- मतदान केंद्रों की सूची पर आयोग का अनुमोदन- 17 फरवरी से 24 फरवरी तक।
- संपूर्ण मतदान केंद्रों की सूची का मुद्रण- 25 फरवरी से 01 मार्च तक।
- संपूर्ण मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन- 02 मार्च।