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समीर हत्याकांड : वारंट की अर्जी के बाद चुप हो गई पुलिस, कोर्ट में नहीं कराई गई सुनवाई Muzaffarpur News

चार आरोपितों के विरुद्ध वारंट जारी करने को लेकर सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। जिला जज के कोर्ट ने खारिज कर दी दो आरोपितों की अग्रिम जमानत की अर्जी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 29 Oct 2019 09:41 AM (IST)Updated: Tue, 29 Oct 2019 09:41 AM (IST)
समीर हत्याकांड : वारंट की अर्जी के बाद चुप हो गई पुलिस, कोर्ट में नहीं कराई गई सुनवाई Muzaffarpur News
समीर हत्याकांड : वारंट की अर्जी के बाद चुप हो गई पुलिस, कोर्ट में नहीं कराई गई सुनवाई Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के चार आरोपितों के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में वारंट की अर्जी दाखिल कर पुलिस चुपचाप है। आरोपितों में आशुतोष शाही, मंटू शर्मा, शंभू सिंह व राजू तुरहा शामिल है। इसमें से दो आरोपितों आशुतोष शाही व मंटू शर्मा की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी जिला जज के कोर्ट में दाखिल की गई थी। जिला जज के कोर्ट ने दोनों आरोपितों की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद वांरट की अर्जी को लेकर पुलिस की ओर से सीजेएम कोर्ट में सुनवाई नहीं कराई गई। इससे इस पर कोई आदेश पारित नहीं हो सका।

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सात आरोपितों के खिलाफ तय किए जाने हैं आरोप

इसके अलावा सात आरोपितों के खिलाफ सत्र-विचारण चलाने से पहले जिला जज के कोर्ट में आरोप तय किए जाने है। इसमें सुशील छापडिय़ा, श्यामनंदन मिश्रा, गोविंद कुमार, सुजीत कुमार, कुमार रणंजय ओमकार, मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह व नवीन कुमार शामिल हैं।   

यह हुई थी घटना

पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा नबाव रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार व उनके कार चालक रोहित कुमार को एके-47 से भून दिया गया था।   


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